करनाल, 4 जुलाई।  मुख्य दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव डॉ सविता कुमारी द्वारा जिला कारागार मेेंं स्पेशल जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 4 अंडर ट्रायल केसों का चयन किया गया। इनमें से 3 केसों में 4 को अंडरगोन किया गया। इस अवसर पर सुपरिंटेंडेंट जिला जेल अमित भादू,  डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिला जेल शैलाक्षी भारद्वाज भी उपस्थित रहे।
डॉ सविता कुमारी ने बताया कि समय-समय पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण करनाल के द्वारा हर माह के पहले और तीसरे बुधवार को जेल में लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कैदियों से आग्रह किया कि अगर किसी के पास उसकी केस की पैरवी करने के लिए वकील नहीं है, तो वह सुपरिंटेंडेंट जिला कारागार के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण को भेज सकता है। अथॉरिटी द्वारा पैनल अधिवक्ताओं में से किसी एक को उसके केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा।
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, बच्चों, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति व जनजाति या आम नागरिक जिसकी सभी स्रोतों से आय 3 लाख रूपए से कम है, ऐसे व्यक्ति मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त कानूनी सहायता पाने के हकदार हैं।
डिप्टी सुपरिटेंडेंट जिला जेल शैलाक्षी भारद्वाज ने सीजेएम डॉ सविता कुमारी को आश्वस्त किया कि हम सप्ताह में एक बार सभी कैदियों से पूछते रहते हैं कि किसी के पास कोई वकील उसके केस की पैरवी करने के लिए ना हो, तो जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा उसे नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।

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