करनाल, 12 जून। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से परिवार पहचान पत्र का डाटा वेरिफिकेशन और अपडेशन करने के लिए 14  से 22 जून तक खंड स्तर पर व नगरपालिका क्षेत्रों में विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी ने दी।
उन्होंने बताया कि असंध ब्लॉक के लिए बीडीपीओ कार्यालय तथा वहां की नगरपालिका के लिए एसडीएम कार्यालय, घरौंडा ब्लॉक के लिए बीडीपीओ कार्यालय व नगरपालिका के लिए वहींं के एसडीएम कार्यालय, इन्द्री ब्लॉक के लिए बीडीपीओ कार्यालय, नगर पालिका इन्द्री के लिए एसडीएम कार्यालय, नीलोखेड़ी ब्लॉक के लिए बीडीपीओ कार्यालय व नगरपालिका इन्द्री के लिए एसडीएम कार्यालय में शिविर आयोजित किया जायेगा। इसी प्रकार करनाल ब्लॉक के लिए बीडीपीओ कार्यालय व नगरपालिका के लिए अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में,ं तरावड़ी में नगर पालिका, निसिंग ब्लॉक के लिए बीडीपीओ कार्यालय व वहां की शहरीय क्षेत्र के लिए नगरपालिका कार्यालय, कुंजपुरा ब्लॉक के लिए बीडीपीओ कार्यालय, चिड़ाव ब्लॉक के लिए वहां के बीडीपीओ कार्यालय तथा मुनक ब्लॉक के लिए बीडीपीओ कार्यालय परिसर में कैंप आयोजित किए जाएगें।

उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र का डाटा वेरिफिकेशन और अपडेशन करने के लिए क्रीड टीम के अलावा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी बुढापा पेंशन, सीएमओ कार्यालय दिव्यांगों, लेबर विभाग रोजगार संबंधी समस्याओं तथा पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र से संबंधित इत्यादि डाटा को वेरिफाई करने में सहयोग करेंगे। सभी अधिकारी व कर्मचारी कैंप स्थानों पर मौजूद रहेंगे ताकि वे सत्यापन कार्य जारी रख सकें और डाटा वेरिफिकेशन व अपडेशन में आए नए अनुरोधों पर भी ध्यान दे सकें।

उन्होंंने बताया कि डाटा वेरिफिकेशन व अपडेशन के लिए क्षेत्रीय नागरिक संसाधन सूचना प्रबंधक कार्यालय, पंचायत कार्यालय अथवा पंचायत लोकल ऑपरेटर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराए सकते हैं। इन सुधार अनुरोध के अनुमोदन के लिए 3 दिन के भीतर कार्यवाही की जाएगी। अतिरिक्त उपायुक्त ने सत्यापनकर्ताओं/हितधारकों को अपने-अपने स्थानों या शिविरों मेंं (यानी ऐसे अधिकारी जो क्रीड कर्मचारी नहीं हैं) पर उपस्थित रहने और प्राप्त शिकायतों का निवारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जाति सुधार संबंधी शिकायत पर 2 दिन के भीतर रिपोर्ट करनी होगी।

उन्होंने बताया कि कार्य की रूपरेखा संलग्र दिशा निर्देश सह जिम्मेदारी मैट्रिक्स में दी गई है कि क्या कार्य करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है। मुख्यालय या स्थानीय स्तर पर विशिष्ट विवरण में संशोधन किया जा सकता है कि डेटा किस लॉगिन पर भेजा जाएगा या कौन इस पर काम करेगा, ताकि लंबित मामलों को पूरा करने का उद्देश्य पूरा किया जा सके।

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