23 मई शाम छह बजे से जिले में धारा 144 रहेगी लागू
अम्बाला, 23 मई- जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. शालीन ने कहा कि अम्बाला जिले में 25 मई को मतदान व 4 जून मतगणना के दिन शराब के ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों पर भी शराब के वितरण पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा है कि अम्बाला लोकसभा आम चुनाव के मतदान और मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 मई और 4 जून को शराब के ठेके बंद रहेंगे। इतना ही नहीं होटलों, खाने के स्थलों, दुकानों और अन्य पब्लिक व निजी स्थलों पर मतदान के 48 घंटे पहले से ही शराब के वितरण पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में 23 मई को सांय 6 बजे से लेकर 25 मई को सायं 6 बजे तक तथा 4 जून को शराब के ठेके बंद रखे जाएंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने के लिए जिलाधीश ने जारी किए आदेश
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. शालीन ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर क्षेत्र में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से 23 मई शाम छह बजे से जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत 23 मई शाम छह बजे के बाद से जनसभा करने, गैर कानूनी रूप से एकत्रित होने व लाउडस्पीकर के इस्तेमाल करने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने जारी आदेशों में कहा है कि जिले में शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से 25 मई को मतदान व 4 जून को मतगणना के दिन भी धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से धारा 144 के तहत वाहनों के फ्री मूवमेंट पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं ताकि मतदान व्यवस्था दुरुस्त रहे। इस दौरान प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। इस नियम से आपातकालीन वाहनों को भी छूट रहेगी। पोलिंग स्टेशन पर कानून व्यवस्था को लेकर नियम लागू किए गए हैं जिनकी सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।