शांडिल्य बोले: 11 अप्रैल को अरविंद अग्रवाल की नियुक्ति तो 3 अप्रैल को दर्ज हुआ संगीन धाराओं में मामला दर्ज
 अंबाला : अंबाला के सेंट्रल फ़ीनिक्स क्लब में अरविंद अग्रवाल की एक्जीक्यूटिव कमेटी में बतौर सदस्य नियुक्ति पर भारत के चुनाव आयोग ने कारवाई की है । अंबाला की कमिश्नर रेणु फुलिया ने आचार संहिता की उल्लंघना की था जिसके बाद एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्व हिन्दू तख्त के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर भारत के चुनाव आयोग ने लिया संज्ञान लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हरियाणा से संबंधित अधिकारी से वीरेश शांडिल्य की शिकायत पर जवाब मांगा है । शांडिल्य ने कहा कि रेणु फुलिया पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके है ।
 शांडिल्य ने कहा राज्य मंत्री असीम गोयल का पार्टनर अरविंद अग्रवाल लक्की पार्टनर है और असीम गोयल के दवाब में अंबाला मण्डल कमिश्नर रेणु फुलिया ने आचार संहिता की अवहेलना की है । वीरेश शांडिल्य ने कहा कि रेणु फुलिया ने सेंट्रल फीनिक्स क्लब को बदनाम करने के साजिश रची और अपराधी अरविंद अग्रवाल लक्की को एक्जीक्यूटिव सदस्य नियुक्त किया ।
शांडिल्य ने बताया कि अरविंद अग्रवाल लक्की के खिलाफ लुधियाना महिला थाना में एफआईआर नंबर- 0029 धारा 406, 498-A, 377, 354, 120-B के तहत 3 अप्रैल 2024 को संगीन मामला दर्ज हुआ था जिसमे अरविंद अग्रवाल पर कई गंभीर आरोप उसकी पुत्रवधू द्वारा लगायें गए और विधायक असीम गोयल पर भी इसी एफआईआर में सेक्सुअल हरासमेंट के भी आरोप लगे है ।

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