जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुरुक्षेत्र श्री अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने नशीला पदार्थ रखने के दोषी सुरिंद्र सिंह उर्फ़ बाबू पुत्र कुलदीप सिंह वासी शरीफगढ़ जिला कुरुक्षेत्र को 3 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी श्री कर्मबीर ने बताया कि दिनांक 18 अगस्त 2018 को थाना शाहबाद के सहायक उप निरीक्षक गुरमिन्द्र सिंह की टीम शरीफगढ़ में गुरुद्वारा के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने शक के आधार पर जीटी रोड के साथ सर्विस रोड पर पैदल–पैदल आते हुए सुरिन्द्र सिंह उर्फ़ बाबू को काबू किया था। आरोपी की तलाशी लेने पर उनके कब्ज़ा से 15 किलो 100 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था । आरोपी के विरुद्ध थाना शाहबाद में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
मामले की नियमित सुनवाई करते हुए दिनांक 27 मार्च 2024 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरेन्द्र शर्मा की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर नशीला पदार्थ रखने के आरोपी सुरिंद्र सिंह उर्फ़ बाबू पुत्र कुलदीप सिंह वासी शरीफगढ़ जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत 3 साल कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।