– नम्बरदारों, चौकीदारों, सरपंचों, पटवारी तथा ग्राम सचिवों की बैठकें में एसडीएम बोले कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में सभी करें सहयोग।
नारायणगढ़, 12 फरवरी। एसडीएम यश जालुका ने कहा कि 13 फरवरी को कुछ किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच की घोषणा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अम्बाला द्वारा जिला में धारा 144 लगाई गई है। जिसके अन्तर्गत 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इक्_ा होने पर रोक लगा दी गई है।
एसडीएम आज लघु सचिवालय के कान्फ्रेस हॉल में नम्बरदारों, चौकीदारों, सरपंचों, पटवारी तथा ग्राम सचिवों की बैठकों को सम्बोंधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वे किसान या आमजन हो, कानून को किसी भी प्रकार से अपने हाथ में न ले और दिल्ली कूच में भाग न लें। उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्हें बताया गया है कि उपमण्डल नारायणगढ़ बेहद शांतप्रिय क्षेत्र है और यहां के लोग भी शांतिप्रिय है। उन्होंने कहा कि जो लोग किसी की बातों में आकर या गुमराह होकर दिल्ली कूच में भाग लेने की सोच रहे है, ऐसे लोगों से सम्पर्क कर उन्हें व उनके परिजनों को बताये कि जिला में धारा 144 लागू की गई है और कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कानून अनुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में मुनादी करवाना सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन में भाग न लें।
उन्होंने कहा कि गांवों में नम्बरदारों/चौकीदारों/सरपंच/
बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट, अम्बाला ने धारा 144 के द्वारा निषेध किया है जिनमें 5 या अधिक व्यक्तियों की कोई सभा करने पर, पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस निकालना। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या समूह जो पैदल या वाहन (कार/ट्रक/ट्रैक्टर/ट्रॉली/दो
इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।