– नम्बरदारों, चौकीदारों, सरपंचों, पटवारी तथा ग्राम सचिवों की बैठकें में एसडीएम बोले कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने में सभी करें सहयोग।

नारायणगढ़, 12 फरवरी।     एसडीएम यश जालुका ने कहा कि 13 फरवरी को कुछ किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच की घोषणा को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट अम्बाला द्वारा जिला में धारा 144 लगाई गई है। जिसके अन्तर्गत 5 या 5 से ज्यादा व्यक्तियों के इक्_ा होने पर रोक लगा दी गई है।
एसडीएम आज लघु सचिवालय के कान्फ्रेस हॉल में नम्बरदारों, चौकीदारों, सरपंचों, पटवारी तथा ग्राम सचिवों की बैठकों को सम्बोंधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे वे किसान या आमजन हो, कानून को किसी भी प्रकार से अपने हाथ में न ले और दिल्ली कूच में भाग न लें। उन्होंने कहा कि जैसा कि उन्हें बताया गया है कि उपमण्डल नारायणगढ़ बेहद शांतप्रिय क्षेत्र है और यहां के लोग भी शांतिप्रिय है। उन्होंने कहा कि जो लोग किसी की बातों में आकर या गुमराह होकर दिल्ली कूच में भाग लेने की सोच रहे है, ऐसे लोगों से सम्पर्क कर उन्हें व उनके परिजनों को बताये कि जिला में धारा 144 लागू की गई है और कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था भंग करने पर कानून अनुसार कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि सभी गांवों में मुनादी करवाना सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति इस आंदोलन में भाग न लें।
उन्होंने कहा कि गांवों में नम्बरदारों/चौकीदारों/सरपंच/पटवारी तथा ग्राम सचिव की बात को तवज्जो दी जाती है और लोगों पर उनके द्वारा कही गई बात का प्रभाव भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि हम सबने मिलकर यह प्रयास करना है कि उपमण्डल में किसी भी प्रकार से शांति व्यवस्था भंग न होने पाए और कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में न ले। इस अवसर पर नायब तहसीलदार संजीव अत्रि भी मौजूद रहे।

बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट, अम्बाला ने धारा 144 के द्वारा निषेध किया है जिनमें  5 या अधिक व्यक्तियों की कोई सभा करने पर, पैदल, वाहन या किसी अन्य माध्यम से कोई जुलूस निकालना। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति या समूह जो पैदल या वाहन (कार/ट्रक/ट्रैक्टर/ट्रॉली/दोपहिया, संशोधित ट्रैक्टर, जेसीबी, हाइड्रा, अर्थमूवर/एक्सावेटर/ब्रेकर इत्यादि) जिनका उपयोग सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है और/या कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सामना करना, जिससे शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में बाधा उत्पन्न हो या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए किसी भी कानूनी निर्देश की अवज्ञा करना) लाठी, डंडा (डंडा के साथ झंडे), तलवार, आग्नेयास्त्र, दहनशील / विस्फोटक सहित हथियारों के साथ या जिले में प्रवेश करना सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली संक्षारक सामग्री, उपकरण/उपकरण/मशीन जिसमें चेन आदि शामिल हैं। यह आदेश कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल और अन्य लोक सेवकों, विकलांग व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए गए किसी भी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 188 के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।

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