कुरुक्षेत्र, 09 अक्तूबर। जिला कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन की अदालत ने रिश्वत देने की कोशिश करने के मामला में दो आरोपियों को कारावास व जुमार्ने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश आशू कुमार जैन की अदालत ने रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोप में हीरा लाल पुत्र राम किशन वासी कलसाना हाल वासी अटारी कालोनी शाहबाद व ईन्द्र अरोङा उर्फ ईन्द्रजीत पुत्र मदन लाल वासी नजदीक माजरी मोहल्ला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को 03 वर्ष कारावास व 05 हजार रुपये जुमार्ना की सजा सुनाई । यह जानकारी उप जिला न्यायवादी राजकुमार ने दी। जानकारी देते हुए श्री सुभाष चन्द्र ने बताया कि 11 अगस्त 2021 को दलबीर सिंह एसडीओ सब डिविजन यूएचबीवीएन शाहबाद ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि दिनांक 11 अगस्त 2021 को दोपहर के समय उनके कार्यालय में आए हीरा लाल पुत्र राम किशन वासी कलसाना व उसके साथ आए व्यक्ति ईन्द्र अरोडा वासी शाहाबाद मारकण्डा ने अवैध रुप से एक टयूबवैल के ट्रांसफार्मर व 11 केवी लाईन शिफ्ट करने के मामले को रफा दफा करवाने के लिए उसको रिश्वत देने की कोशिश की। आरोपियों ने एक सरकारी अधिकारी की छवि को खराब करने की कोशिश की क्योंकि रिश्वत देना गैरकानूनी है। जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच उप पुलिस अधीक्षक शाहबाद श्री आत्मा राम द्वारा स्वयं की थी। दिनांक 23 अगस्त 2021 को उप पुलिस अधीक्षक शाहबाद श्री आत्मा राम की टीम ने आरोपी हीरा लाल पुत्र राम किशन वासी कलसाना हाल अत्री कालोनी शाहबाद व ईन्द्र अरोङा उर्फ इन्द्रजीत पुत्र मदन गोपाल वासी माजरी मोहल्ला शाहबाद हाल नजदीक रघुनाथ मन्दिर शाहबाद को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारगार भेज दिया था। मामले में जांच पूरी होने के पश्चात पुलिस ने मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आशू कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर रिश्वत देने की कोशिश करने के आरोपियों हीरा लाल पुत्र राम किशन वासी कलसाना हाल वासी अटारी कालोनी शाहबाद व ईन्द्र अरोङा उर्फ ईन्द्रजीत पुत्र मदन लाल वासी नजदीक माजरी मोहल्ला शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को धारा 8/12 भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत 03 वर्ष कारावास व 05 हजार रुपये जुमार्ना की सजा सुनाई है। आरोपियों द्वारा माननीय अदालत में जुमार्ना अदा करने पर आरोपियों की जमानत मन्जूर की गई।