स्थानीय एडवोकेट ने शहरी निकाय विभाग को लिखा, दोनों की निर्वाचन नोटिफिकेशन भी आज तक प्रकाशित नहीं
हर वैधानिक (कानूनी ) पद पर निर्वाचित पदाधिकारियों द्वारा शपथ आवश्यक — एडवोकेट हेमंत कुमार
चंडीगढ़ – आज से करीब नौ महीने पूर्व 8 दिसम्बर 2022 को अम्बाला नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर ( वरिष्ठ उप महापौर ) और डिप्टी मेयर ( उप महापौर ) दोनों पदों हेतु सर्वसहमति से निर्वाचन सम्पन्न हुआ था जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर भाजपा की वार्ड 8 से निर्वाचित नगर निगम सदस्य (जिन्हें आम तौर पर पार्षद कहते हालांकि यह शब्द हरियाणा नगर निगम कानून में नहीं है ) मीना ढींगरा और डिप्टी मेयर के पद पर वार्ड 5 से मूल रुप से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित नगर निगम सदस्य राजेश मेहता, जो हालांकि 14 जनवरी 2021 को कांग्रेस पार्टी छोड़कर अर्थात पाला बदलकर मेयर शक्ति रानी शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी – हजपा (वी) में शामिल हो गये थे, उक्त दोनों को निर्वाचित घोषित किया गया.
उसी दिन मीना और राजेश को अंबाला नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर प्रशांत पंवार ( वर्तमान में फतेहाबाद के डीसी) द्वारा निर्वाचन प्रमाण पत्र ( इलेक्शन सर्टिफिकेट) भी प्रदान किया गया हालांकि यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि
आज तक उपरोक्त दोनों निर्वाचित पदाधिकारियों का न तो शपथग्रहण हुआ है और न ही उनके निर्वाचन संबंधी आधिकारिक नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार के शासकीय गजट में प्रकाशित नहीं की गई है.
शहर के सेक्टर 7 निवासी हाई कोर्ट में एडवोकेट एवं कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने गत 17 अगस्त को इस विषय पर हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह, शहरी निकाय विभाग के कमिश्नर एवं सचिव विकास गुप्ता, निदेशक यश पाल यादव, अंबाला मंडलायुक्त रेणु फुलिया, डीसी डा. शालीन, न. नि. कमिश्नर अंजू चौधरी, मेयर शक्ति रानी शर्मा और विधायक असीम गोयल को लिखकर
उपयुक्त कार्रवाई की अपील की है ताकि अम्बाला नगर निगम में मोजूदा निर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, जो दोनों हरियाणा नगर निगम कानून के अंतर्गत वैधानिक ( कानूनी) पद हैं जिनमें विधिनुसार और नियमानुसार निहित कार्यों और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उक्त दोनों पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र के साथ साथ शपथग्रहण भी आवश्यक है.
उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 से पहले नगर निगम में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर की अलग शपथ हेतु कानूनी प्रावधान नहीं था एवं तब केवल निगम क्षेत्र के सभी वार्डों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को नगर निगम सदस्यों के तौर पर ही शपथ दिलाई जाती थी जिसके बाद उन्हीं में से ही मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाते थे. परंतु 2018 में कानूनी संशोधन के बाद मेयर के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है और ऐसे निर्वाचित मेयर को नगर निगम सदस्यों से अलग मेयर पद की शपथ दिलाई जाती है. इसी तर्ज पर निर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की भी शपथ हेतु प्रावधान होना चाहिए.
हेमंत ने हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की मौजूदा धारा 33 का हवाला देते हुए बताया कि उसमें केवल प्रत्यक्ष (सीधे ) निर्वाचित मेयर और निर्वाचित सदस्यों हेतु शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया था. इस धारा में हालांकि नगर निगम में मनोनीत (नॉमिनेटेड) तीनो सदस्यों को भी शपथ दिलाने का उल्लेख नहीं है क्योंकि इसमें केवल इलेक्टेड (निर्वाचित ) मेयर और सदस्य (मैंबर) शब्द का प्रयोग किया गया है, नॉमिनेटेड (मनोनीत ) सदस्य का नहीं. हालांकि यह बात और है कि वर्ष 2021 में प्रदेश सरकार द्वारा अंबाला नगर निगम में मनोनीत तीनों सदस्यों- सुरेश सहोता, संदीप सचदेवा और पूजा चौधरी को मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा मनोनीत सदस्य के तौर पर शपथ दिलाई गई थी.
उन्होंने आगे बताया कि हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 और उनके अंतर्गत बनाये गये हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 में सीनियर डिप्टी मेयर पद पर और डिप्टी मेयर पद पर निर्वाचित पदाधिकारियों के निर्वाचन सम्बन्धी गजट नोटिफिकेशन भी जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. ऐसा निर्वाचन नोटिफिकेशन न तो प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग और न ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जा सकती है. अब आज तक ऐसा करने का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है और इसके पीछे की असल वजह क्या है, यह निश्चित तौर पर जांच करने योग्य विषय है. जनवरी, 2021 में अम्बाला नगर निगमों चुनावों में सीधी निर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा और नगर निगम के सभी 20 वार्डों से निर्वाचित नगर निगम सदस्यों की निर्वाचन नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी थी जो हरियाणा सरकार के गजट (राजपत्र ) में भी प्रकाशित कर सर्वसाधारण के लिए अधिसूचित की गयी थी.