कुरुक्षेत्र 5 अगस्त कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा. प्रदीप मील ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान केन्द्र सरकार की कॉप रेजीडयू मैनेजमेंट स्कीम के तहत फसल अवशेष प्रबंधन कृषि यंत्रों पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर पैडी स्ट्रा चोपर/मल्चर, शर्व मास्टर/रोटरी स्लेशर, रिवर्सिबल एमबी प्लो, सुपर सीडर, जीरो टिल ड्रील मशीन, स्ट्रा-बेलर, हे-रेक कॉप रीपर (ट्रैक्टर चालित, स्वयं चालित रीपर कम बाईडर) अनुदान पर प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब इच्छुक किसान विभागीय पोर्टल एग्रीहरियाणा.जीओवी.इन पर 14 अगस्त 2023 तक आमंत्रित किए जा रहे है।
उन्होंने कहा कि रेड व ऐलो जोन के गांव से आने वाले आवेदनों का प्राथमिकता दी जाएगी। व्यक्तिगत किसानों के लिए 50 प्रतिशत एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापना हेतु 80 प्रतिशत अथवा भारत सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम अनुदान राशि (जो भी कम हो) देय होगी। अधिक जानकारी देते हुए सहायक कृषि अभियन्ता राजेश वर्मा ने बताया कि किसान द्वारा जिस कृषि यंत्र पर आवेदन किया जा रहा है उस यंत्र पर किसान ने किसी भी स्कीम के तहत पिछले 2 वर्षो में अनुदान का लाभ न लिया हो। एक किसान अधिकतम 3 विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र (प्रत्येक 1) के लिए अनुदान का पात्र होगा। अनुदान का लाभ लेने हेतु प्रत्येक किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करते समय दस्तावेज जैसे जैसे परिवार पहचान पत्र, पैन कार्ड, वैलिड ट्रैक्टर आरसी, बैंक खाता, स्वयं घोषणा पत्र, अनुसूचित जाति/लघु एवं सीमान्त किसान होने का प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग के लिए) अपलोड करने होगे। लक्ष्यों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन ड्रा के माध्यम से किया जाएगा। किसान भाइयों से अनुरोध है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना नाम, पता बैंक खाता किसान श्रेणी व कृषि भूमि का विवरण सही-सही भरे (पोर्टल पर भूमि सम्बन्धि भरा गया विवरण व पटवारी रिपोर्ट समान होनी चाहिए)। ड्रा के समय आरक्षित श्रेणियों में चयनित होने पर यदि बाद में भूमि संबंधित पटवारी रिपोर्ट में किसान श्रेणी का अन्तर पाया जाता है तो अनुदान पात्रता रद्द समझी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कस्टम हायरिंग सेन्टर हेतु किसान सहकारी समिति, एफपीओ और ग्राम पंचायत आवेदन कर सकती है। सीएचसी आवेदन करते समय कोपरेटिव सोसाईटी/एफपीओ का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अथवा ग्राम पंचायत के मामले में पंचायत का प्रस्ताव, पैन कार्ड, बैंक खाता, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र (केवल एससी केटेगरी में आवेदन के लिए), फसल अवशेष न जलाने एवं मशीनरी को 5 साल तक नहीं बेचने बारे स्वयं घोषणा पत्र जमा करवाने की आवश्यकता होगी। सीएचसी में कम से कम 3 व अधिकतम 5 अलग-अलग प्रकार के कृषि यन्त्र खरीदे जा सकते है। एकल किसान अथवा सीएचसी स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सभी दस्तावेज सहायक कृषि अभियन्ता कुरुक्षेत्र कार्यालय में जमा करवाने होगें। दस्तावेजों की जांच उपरांत ही परमिट जारी किए जाएंगे। स्कीम की विस्तृत जानकारी किए जाएंगे। स्कीम की विस्तृत जानकारी संबंधित उप कृषि निदेशक/सहायक कृषि अभियंता कुरुक्षेत्र के कार्यालय में संपर्क कर सकते है।