कुरुक्षेत्र 28 अक्टूबर जिलाधीश एवं उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिला में बढ़ते वायु एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और आमजन के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेश जारी किए गए है। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, विस्फोटक अधिनियम 1884 तथा विस्फोटक नियमों के तहत जारी किए है। आदेशों के अनुसार जिला कुरुक्षेत्र की सीमा में जुड़ी हुई पटाखा लडिय़ों (सीरीज पटाखे या लडिय़ां) तथा ग्रीन पटाखों को छोडक़र अन्य सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरे वर्ष प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही पटाखों में बेरियम साल्ट के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि सर्दियों के दौरान विशेषकर अक्टूबर से जनवरी के बीच वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषक तत्व निर्धारित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों से अधिक होने पर लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस तथा हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए प्रदूषण विशेष रूप से नुकसानदायक है। दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष जैसे अवसरों पर पटाखे जलाने से हवा में हानिकारक रसायन, जहरीली गैसें और सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ जाती है। इससे वायु प्रदूषण के साथ-साथ ध्वनि प्रदूषण और ठोस कचरे की समस्या भी गंभीर होती है। इस विषय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों तथा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करना आवश्यक है।
दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस व नववर्ष जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखे जलाने का समय निर्धारित
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि दीपावली तथा गुरुपर्व जैसे त्योहारों पर ग्रीन पटाखे केवल रात 8 बजे से 10 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे। वहीं क्रिसमस की पूर्व संध्या और नववर्ष की पूर्व संध्या पर ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति रात 11 बजकर 55 मिनट से मध्यरात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक रहेगी। निर्धारित समय के अतिरिक्त पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त फ्लिपकार्ट, अमेजन सहित किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट को जिला कुरुक्षेत्र में पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार करने और ऑनलाइन बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी।
संबंधित अधिकारी निर्देशों की सख्ती से पालना करवाना करेंगे सुनिश्चित
जिलाधीश विश्राम कुमार मीणा ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। नगर निकायों के कार्यकारी अधिकारियों, सभी पुलिस थाना प्रभारियों, अग्निशमन अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को नियमित छापेमारी करने और कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक नियम, 2008 के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ वातावरण और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेशों की पालना करें तथा केवल निर्धारित समय में अनुमत ग्रीन पटाखों का ही उपयोग करे।
