जनसंपर्क विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र जिला में लगाए गए है 46 होर्डिंग्स स्टैंड, सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों व उपलब्धियों की होर्डिंग्स के माध्यम से दी जाती है जानकारी
कुरुक्षेत्र 27 जून सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति कार्य विभाग के विभागीय होर्डिंग्स पर निजी फ्लेक्स लगाने वाले लोगों व फ्लैक्स कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और बार-बार ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। अहम पहलू यह है कि जिला कुरुक्षेत्र में जनसंपर्क विभाग की तरफ से 46 होर्डिंग्स स्टैंड स्ट्रक्चर स्थापित किए गए है।
सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति कार्य विभाग हरियाणा के अतिरिक्त निदेशक डा. कुलदीप सैनी ने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के माध्यम से जनकल्याणकारी नीतियों को लागू किया जाता है। इन जनकल्याणकारी नीतियों के माध्यम से सरकार द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को अलग-अलग तरह के लाभ प्रदान किए जाते है। इन नीतियों के माध्यम से समाज के गरीब, पिछड़े और जरूरतमंद लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन इन जनकल्याणकारी नीतियों व योजनाओं का आमजन तभी फायदा उठा सकता है, जब आमजन को इन नीतियों की जानकारी होगी। इसलिए सरकार द्वारा आमजन को इन नीतियों व योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाता है। इसी प्रचार-प्रसार कार्यक्रम के तहत विभागीय होर्डिंग्स पर भी फ्लेक्स लगाकर आमजन को योजनाओं और नीतियों के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है।
उन्होंने कहा कि प्राय: देखने में आया है कि जिला में स्थित इन विभागीय होर्डिंस पर सरकार की योजनाओं से संबंधित लगाए गए फ्लैक्स को निजी संस्थानों व फ्लैक्स कंपनियों द्वारा उतारकर उन पर निजी फ्लैक्स लगा दिए जाते है। विभाग द्वारा इस प्रकार के निजी फ्लेक्स को उतारने के बाद संबंधित फ्लेक्स कंपनी या निजी व्यक्ति को इस बारे चेतावनी भी दी जाती है, लेकिन फिर भी विभागीय होर्डिंग्स पर बार-बार निजी फ्लेक्स लगाने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार बार-बार विभागीय फ्लैक्स को उतार कर निजी फ्लेक्स लगाने से सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए शहर के सभी निजी संस्थानों और फ्लैक्स कंपनियों को हिदायत दी जाती है कि वह विभागीय होर्डिंग्स पर निजी फ्लैक्स ना लगाए। अगर किसी भी व्यक्ति या संस्थान ने विभागीय होर्डिंग्स पर निजी फ्लेक्स लगाया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।