हाईकोर्ट की डबल बैच ने प्रदेश सरकार के हायर एजुकेशन निदेशालय ने हाईकोर्ट के 15 जुलाई 2019 के यूनिवर्सिटी सहायकों की 3600 ग्रेड पे बहाली के फैसले के खिलाफ एलपीए को दायर करने में 214 दिनों की डिले कंडोन की याचिका की रद्द : दविन्दर सचदेवा
कुरुक्षेत्र, 18 मार्च। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव दविन्दर सचदेवा ने बताया कि हरियाणा सरकार के हायर एजुकेशन निदेशालय ने 15 जुलाई 2019 के यूनिवर्सिटी सहायकों को 3600 ग्रेड पे बहाली के हाईकोर्ट के फैसले को 90 दिन तक लागू नहीं किया था तो जिसे लेकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से सेवानिवृत्त सहायक कुलसचिव दविन्दर सचदेवा व अन्य तथा महाऋषि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के फूल कुमार व अन्य द्वारा दायर कंटेम्पट पटीशन नम्बर 444/2020 एंव 11/2020 पर सुनवाई कर हाईकोर्ट पहले ही 17 जनवरी 2023 को हिदायत जारी कर चुकी है कि 15 जुलाई 2019 के हाईकोर्ट के फैसले पर अगर कोई स्टे नही तो इसे संबधित यूनिवर्सिटियों में कार्यरत और सेवानिवृत्त सहायकों के पद कि 3600 ग्रेड पे अनुसार लाभ 20 अप्रैल 2023 से पहले जारी करें।
हाईकोर्ट के फैसला ना लागू किये जाने की सूरत में हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्यसचिव फाईनैंस एंव अतिरिक्त मुख्यसचिव हायर एजुकेशन विभाग व्यक्तिगत तौर पर 20 अप्रैल 2023 को हाईकोर्ट मे हाज़िर होकर फैसला लागू ना किये जाने का स्पष्टीकरण देना होगा। याचिकर्ता दविन्दर सचदेवा द्वारा हरियाणा सरकार के मुख्यसचिव से अनुरोध किया है वह अविलंब इस सम्बन्ध मे विश्वविद्यालयों के प्रशानिक अधिकारी को जरूरी अधिसूचना जारी करे ताकि कर्मचारियों का बढ़ी हुई तनख्वाह और पेंशन मिलनी शुरू हो सके।

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