हरियाणा के पानीपत जिले की कोर्ट ने 50 वर्षीय पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी की पहचापन राजनगर निवासी विनोद के रूप में हुई है। एडिशनल सेशन जज अजय कुमार वर्मा की कोर्ट ने IPC की धारा 302 में उम्रकैद की सजा, 25 हजार जुर्माना व जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा दी है। साथ ही आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना व जुर्माना न देने पर 1 माह की अतिरिक्त सजा सुनाई है।

बच्चों को बोला- आज तेरी मां का काम तमाम कर दिया
9 जून 2021 को पुलिस को दी शिकायत में राजनगर निवासी विकास ने बताया था कि उसके पिता और मां के बीच अक्सर झगड़ा रहता था। पिता, मां के चरित्र पर शक करता था। वारदात वाली सुबह भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।

इसी दोपहर को वह बहन के साथ बाजार गया था। वापस आया तो मां कमरे में फर्श पर खून से लथपथ पड़ी थी। पास में बैठे पिता के हाथ में खून से सना हुआ चाकू था। पास में बैठा छोटा भाई रो रहा था। पिता ने बोला कि आज तेरी मां का काम तमाम कर दिया है।

ये चार मुख्य गवाह मुकरे
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि इसमें विनोद का बड़ा बेटा विकास, जोकि शिकायतकर्ता भी था, वह मुख्य गवाह बना। इस केस में कुल 16 गवाह पेश किए। अभियुक्त का छोटा बेटा विशाल, बेटी रुचि और भतीजे बंटी समेत 4 गवाह मुकर गए थे। इसके बाद भी फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने यह सजा सुनाई है।

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