कृषि विभाग की तरफ से रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी रैड एंट्री, पिछले साल भी 73 किसानों की थी रैड एंट्री दर्ज, जुर्माना के साथ-साथ एफआईआर का भी होगा प्रावधान
कुरुक्षेत्र, 17 अप्रैल। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डा.कर्मचंद ने कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने वालों पर अब 2 सीजन के लिए फसल बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग की तरफ से बकायदा रिकार्ड में रैड एंट्री भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा फसल अवशेषों में आग लगाने वालों पर 5 हजार से लेकर 30 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
उपनिदेशक डा.कर्मचंद ने बातचीत करते हुए कहा कि फसल अवशेषों में आग लगाने वाले लोगोंं के खिलाफ लगातार सख्ती की जा रही है। इस सीजन में फसल अवशेषों में आग लगाने वालों के खिलाफ एक और सख्त निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार जो भी व्यक्ति फसल अवशेषों में आग लगाते हुए पकड़ा गया उस व्यक्ति पर ई-खरीफ पोर्टल के जरिए मंडियों पर 2 सीजन में फसल बेचने पर प्रतिबंध होगा। उन्होंने कहा कि किसानों के रिकॉर्ड में रैड एंट्री भी दर्ज की जाएगी। पिछले सीजन में लगभग 73 किसानों के रिकार्ड में रैड एंट्री दर्ज की गई थी।
उन्होंने कहा कि रबी के सीजन में फसल अवशेषों में आग लगाने वाले के खिलाफ सीधी एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस एफआईआर के साथ फसल अवशेषों में आग लगाने पर 5 हजार से लेकर 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। रबी के सीजन में फसल अवशेषों में एक भी आगजनी की घटना सामने न आए, प्रशासन लक्ष्य लेकर कार्य कर रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरी योजना तैयार की गई है। इस योजना के तहत बीडीपीओ सुनिश्चित करेंगे कि हर ग्राम पंचायत सुपर सीडर मशीन खरीदे और क्लस्टर लेवल पर बेलन की मशीने खरीदे।
उन्होंने कहा कि अगर किसानों को मशीनें उपलब्ध होगी तो आग लगाने की घटनाओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। सभी अधिकारी उन गांवों पर ज्यादा निगरानी रखेंगे जिन गांवों मेंं पिछले सालों में फसल अवशेषों में आग लगाने के ज्यादा मामलें सामने आए थे। उन्होंने कहा कि फसल अवशेषों में आग न केवल भूमि अपितु पशु, पक्षी, पेड़-पौधे, मानव जीवन पर प्रतिकूल असर डालती है।
उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो भी व्यक्ति फसल अवशेषों में आग लगाएगा उन लोगों के खिलाफ अब सीधा एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशासन द्वारा फसल अवशेषों में आग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर के साथ-साथ जुर्माना भी किया जाएगा। सरकार के आदेशानुसार 2 एकड़ तक फसल अवशेषों में आग लगाने पर 5 हजार रुपए, 2 से 5 एकड़ फसल अवशेषों में आग लगाने पर 10 हजार रुपए और 5 एकड़ से ज्यादा फसल अवशेषों में आग लगाने पर 30 हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

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