कुरुक्षेत्र के जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने मिटटी व्यापारी का अपहरण करके फिरौती मांगने के आरोपी रोबिन, गुलशन व हर्ष वासीयान छपरा जिला कुरुक्षेत्र को आजीवन कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 23 नवंबर 22 को जगमाल सिंह वासी लाडवा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह तथा उसका भाई जरनैल सिंह मिट्टी खरीदने व बेचने का काम करते हैं। 23 नवंबर सुबह उसके भाई के पास अज्ञात नंबर से एक फोन आया जिसने कहा कि वह मिट्टी बेचना चाहता है यदि वह खरीदना चाहता है तो गजलाना जिला यमुनानगर में आकर मिट्टी देख ले। इसके बाद उसका भाई अपनी कार लेकर गजलाना चला गया। काफी देर इंतजार के बाद उन्होंने फोन मिलाने की कोशिश की लेकिन उसका फोन बंद मिला। कुछ समय बाद उसके भाई के फोन से अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि आपका भाई उनके पास है 20 लाख रुपए दो, यदि पुलिस से संपर्क किया तो उसके भाई को जान से मार देंगे। जिसकी शिकायत पर थाना लाडवा में मामला दर्ज करके जांच विभिन्न टीमों द्वारा की गई। पुलिस टीमों ने गांव नवाजपुर जिला यमुनानगर से कार व अपहृत जरनैल सिंह को बरामद किया। दिनांक 30 नवम्बर 22 को अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने व्यापारी का अपहरण करने के आरोपी रोबिन, गुलशन व हर्ष वासीयान छपरा जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी रोबिन से 1 देसी कट्टा व 01 जिन्दा रौंद बरामद किया गया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
उप जिला न्यायवादी चन्द्र मोहन ने बताया कि दिनांक 15 अप्रैल 24 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर अपहरण करके फिरौती मांगने के आरोपी रोबिन, गुलशन व हर्ष वासीयान छपरा जिला कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 364-ए/120बी के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा व 1/1 लाख रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 6/6 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 379बी/120बी के तहत 10/10 वर्ष कठोर कारावास व 25/25 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 3/3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। आरोपी रोबिन को आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत 3 साल कठोर कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माना व जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।