पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव को लेकर मतदाता सूची की रिविजन का शैडयूल जारी
कुरुक्षेत्र 1 अप्रैल। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के वर्ष 2025 में होने वाले उपचुनाव को लेकर मतदाता सूचियों की रिविजन का शैडयूल जारी कर दिया गया है। इस शैडयूल के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 13 मई 2025 को किया जाएगा।
उपायुक्त नेहा सिंह ने जारी आदेशों में कहा है कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग पंचकुला द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायतों की हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 163 के नियम 8 व हरियाणा पंचायती राज नियमावली 1994 के नियम 212 के उपनियम 1 के तहत मतदाता सूची का रिविजन प्रोग्राम जारी किया गया है। इस प्रोग्राम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची जिसका अंतिम प्रकाशन 12 सितंबर 2024 को किया गया है, के साथ मिलान आगामी शैडयूल के अनुसार किया जाना है।
उन्होंने कहा कि वार्ड वाइज मतदाता सूची का ड्राफ्ट का कार्य 10 अप्रैल 2025 तक जारी रहेगा। इसके अलावा 11 अप्रैल को वार्ड वाइज मतदाता सूची के लिए दावें व आपत्तियां आमंत्रित की जाएगी, 18 अप्रैल 2025 तक दावें व आपत्तियां दर्ज करवाने की अंतिम तिथि होगी, 22 अप्रैल 2025 को जिला अधिकारी के समक्ष दावें व आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तारिख होगी। उन्होंने कहा कि 25 अप्रैल को उपायुक्त के समक्ष अपील दाखिल करने की अंतिम तिथि होगी तथा 6 मई को अपीलों पर सुनवाई करने की अंतिम तिथि होगी। इसके उपरांत 13 मई को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।