10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए लगाई बीएनएसएस की धारा 163, सीबीएसई की परीक्षाओं को लेकर 15 फरवरी से 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे आदेश
कुरुक्षेत्र 13 फरवरी। जिलाधीश एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों के तहत परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को हथियार और मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
जिलाधीश नेहा सिंह ने जारी आदेशों में कहा कि सीबीएसई की 10वीं व 12वीं कक्षाओं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लगाने के आदेश जारी कर दिए गए है। यह आदेश 15 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक लागू रहेेंगे। इन आदेशों के दौरान परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को हथियार, मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों के पास फोटोस्टेट की मशीन भी दुकानदार बंद करना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा कि सीबीएसई बोर्ड नई दिल्ली द्वारा 10वीं व 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी से लेकर 4 अप्रैल 2025 तक किया जा रहा है। इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से सम्पन्न करवाने के लिए आदेश जारी किए गए है। इन आदेशों की पुलिस प्रशासन व सम्बन्धित एसडीएम पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर कोई व्यक्ति आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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