रेवाड़ी जिला बार चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। नामांकन के पहले दिन सात उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म भरा।
एंकर :: पंजाब एंड हरियाणा बार कौंसिल के आह्वान पर प्रदेश की सभी बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। रेवाड़ी जिला बार सहित प्रदेश की सभी बार के चुनाव 28 फरवरी को होंगे। बार चुनाव के लिए आज सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। रेवाड़ी में सोमवार को नामांकन के पहले दिन सात उम्मीदवारों ने अपना नामांकन फॉर्म भरा। जिनमें प्रधान पद के लिए सुजान सिंह और गजराज सिंह एडवोकेट, उपप्रधान पद के लिए सत्यपाल, सचिव पद के लिए सुखराम तथा रमेश कुमार, सह सचिव पद के लिए मोनू कुमार तथा कोषाध्यक्ष पद के लिए चिराग शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। रेवाड़ी बार चुनाव के लिए निर्वाचन टीम से अश्विनी तिवारी, चरण सिंह और सतीश डागर आदि ने बताया कि बार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 10 से 11 फरवरी तक सुबह 11 से तीन बजे तक जारी रहेगी। 13 फरवरी को दोपहर 3 से 4 बजे तक नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी। 14 फरवरी को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा तथा उसी दिन शाम तक सभी उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। 28 फरवरी को सुबह नौ से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। जिला बार एसोसिएशन के करीब 1903 अधिवक्ता पांच पदों के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए मतदान करेंगे। बार एसोसिएशन में प्रधान, उप प्रधान, सचिव, सह सचिव तथा कोषाध्यक्ष के लिए 28 फरवरी को मतदान कराया जाएगा। वहीं बार काउंसिल के 10 वर्षों से सदस्य रह चुके एडवोकेट ही प्रधान पद के लिए नामांकन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बार कौंसिल की सख्त हिदायत है इसके तहत किसी भी चैंबर या कोर्ट परिसर की दीवारों पर पोस्टर, फ्लेक्स व अन्य प्रचार सामग्री नहीं लगाई जाएगी। निर्वाचन अधिकारी की टीम में शामिल अधिवक्ता अश्वनी तिवारी, चौधरी चरण सिंह, सतीश डागर, शमशेर सिंह यादव, नरेश यादव व चंदन यादव आदि ने बताया कि जिला बार एसोसिएशन का चुनाव निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने को लेकर बार कौंसिल पंजाब एवं हरियाणा ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत प्रत्याशी एडवोकेट सामूहिक रूप से बैठक कर अपने पक्ष में मतदाता को लुभाने के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा कार्य करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बार काउंसिल पंजाब एवं हरियाणा के दिशानिर्देश के तहत प्रत्याशी सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर मतदाता को आकर्षित करने और अपने हिसाब से मतदाताओं को नहीं लुभा सकेंगे। प्रत्याशियों को सख्त हिदायत है कि चैंबर परिसर या न्यायिक परिसर में कोई भी बोर्ड फ्लेक्स होर्डिंग इत्यादि नहीं लगाएगा। अगर कोई उम्मीदवार नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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