हरियाणा में रोड सेफ्टी को लेकर नियम सख्त होने जा रहे हैं। अब राज्य की किसी भी सड़क पर कट या तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक सड़क निर्माण का इंटरनल ऑडिट भी कराया जाएगा। हरियाणा में केंद्र सरकार की एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (IRED) योजना लागू हो गई है।

इस साल 9951 सड़क हादसे
हरियाणा में नवंबर 2022 तक 9951 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। इनमें 4516 व्यक्तियों की जान गई और 8447 व्यक्ति घायल हुए हैं। हालांकि हरियाणा में भारत सरकार द्वारा जारी एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईरेड) परियोजना शुरू हो गई है। इस परियोजना के लिए परिवहन विभाग को नोड़ल विभाग नियुक्त किया गया है।

मार्च तक अधूरे काम करने होंगे पूरे
हरियाणा सरकार की ओर से राज्य की सभी सड़क बनाने वाले एजेंसियों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि 31 मार्च 2023 तक रोड सेफ्टी को लेकर सभी अधूरे काम पूरे करने होंगे। इनमें अधूरी सड़कों का काम पूरा करने के साथ ही रोड पर स्पीड ब्रैकर, रंबल स्ट्रिप, साइन बोर्ड, रोड मार्किंग, कैटआईज, डेलिनियटरस और ब्लैक स्पॉट शामिल हैं।

रोड सेफ्टी एसोसिएट भी बनेंगे
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा सभी जिलों के लिए रोड सेफ्टी एसोसिएटस अनुबंध आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। यह संबंधित जिले में सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी विभागों से समन्वय बनाकर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायता करेंगें। इसके साथ ही सड़क निर्माण विभाग, एजेंसी के द्वारा अपनी सड़कों-हाईवे का इंटरनल ऑडिट भी किया जाएगा।

अवैध शराब के ठेके होंगे चिह्नित
राज्य की सड़कों व हाईवे पर अवैध शराब के ठेकों को चिह्नित किया जाएगा। इसके लिए सरकार की ओर से आबकारी एवं कराधान विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि सभी विभागों को जिम्मेदारी से काम करना होगा। हरियाणा ने साल 2023 के लिए 20 प्रतिशत दुर्घटनाएं कम करने का लक्ष्य सभी को दिया गया है।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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