अंबाला, 23 नवम्बर।
 उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने हरियाणा पंचायतीराज हरियाणा पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 51 (ख) के तहत ग्राम पंचायत जैतपुरा के सरपंच बलविन्द्र सिंह व गांव उदयपुर के सरपंच लखविन्द्र सिंह को विकास कार्यो से सम्बध्ंिात रिकार्ड उपमंडल अधिकारी पंचायतीराज के समक्ष जांच हेतू पेश न करने और नियमों की अवहेलना करने पर तुरन्त प्रभाव से सरपंच पर से निलंिबत करने के आदेश दिए हैं और एक्ट की धारा 51 (2) के तहत ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही/बैठक में भाग न लेने बारे आदेश देते हुए ग्राम पंचायत की जो भी चल अचल सम्पत्ति/ राशि रिकार्ड आदि को बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि गांव जैतपुरा के शिव कुमार व अन्य ग्रामवासियों ने गांव के सरपंच बलविन्द्र सिंह के खिलाफ गांव में नालियों व गलियों को बनाने में निम्रस्तर की निर्माण सामग्री प्रयोग करने की शिकायत की थी। इसके साथ-साथ मिलीभगत करते हुए गांव की पंचायत भूमि से नजायज तौर पर मिट्टी उठाकर बेचने की शिकायत रखी थी। इस मामले में कार्यकारी अभियन्ता पंचायतीराज द्वारा जांच की जानी थी और परन्तु सरपंच द्वारा विकास कार्यो से सम्बधिंत रिकार्ड को बार-बार कहने पर उपमंडल अधिकारी पंचायतीराज को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने गांव जैतपुरा के सरपंच बलविन्द्र सिंह को तुरन्त प्रभाव से निलन्बित करने के निर्देश दिए हैं।
इसी प्रकार गांव उदयपुर के संदीप कुमार व अन्य ग्रामवासियों ने गांव के सरपंच लखविन्द्र सिंह के खिलाफ गांव की फिरनी से पीरबाबा तक टाईलों वाली गली बनाने में निर्माण सामग्री निम्रस्तर की प्रयोग करने व सरपंच के कार्यकाल के दौरान विकास कार्यो की जांच करवाने की शिकायत रखी थी, इस मामले में भी कार्यकारी अभियन्ता पंचायतीराज द्वारा जांच जानी थी, रन्तु सरपंच द्वारा विकास कार्यो से सम्बधिंत रिकार्ड को बार-बार कहने पर उपमंडल अधिकारी पंचायतीराज को प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने गांव उदयपुर के सरपंच लखविन्द्र सिंह को तुरन्त प्रभाव से निलन्बित करने के निर्देश दिए हैं।

By Dr. Rajesh Wadhwa

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