पिहोवा 21 अक्टूबर – उपमंडल कृषि अधिकारी डा. मनीष वत्स ने बताया कि जिला उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार कोई भी किसान फसल अवशेष में आग लगाता हुआ पाया गया तो तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए।
डा. मनीष वत्स ने बताया कि पिहोवा के सारसा गांव में सोमवार 21 अक्टूबर को एक किसान के खिलाफ फसल अवशेषों को जलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज करने के बाद किसान की रेड एंट्री करके उसे मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर आगामी एक वर्ष तक न तो फसल बेच सकते हैं और न ही सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की कृषि योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने सभी किसानों से अपील करते हुए कहा कि फसल अवशेषों को बेललर द्वारा गांठ बनाकर फसल अवशेषों का सही इस्तेमाल करें या सुपर सीडर या अन्य किसी कृषि यंत्र के माध्यम से मिट्टी में मिलाकर कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढाएं। उन्होंने कहा कि जो किसान फसल अवशेषों को नहीं जला रही, उन्हें 1000 रुपए प्रति एकड़ हरियाणा सरकार दे रही है। सभी किसान इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं और वायु प्रदूषण होने से बचाए जिससे आमजन स्वस्थ रह सके और खुली हवा में सांस ले सकें क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी इस वायु प्रदूषण से अस्थमा के रोगियों को हो रही है। उन्होंने आमजन से सहयोग की मांग करते हुए कहा कि यदि कोई किसान फसल अवशेष में आग लगाता हुआ पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस प्रशासन या कृषि विभाग को सूचित करके वायु को प्रदूषित होने से बचाए ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें।

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