इसी प्रकार दोनों पदाधिकारियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में  नहीं जारी होगी गजट  नोटिफिकेशन — हेमंत 
चंडीगढ़  – आज 8 दिसम्बर 2022 अम्बाला नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर ( वरिष्ठ उप महापौर ) और डिप्टी मेयर ( उप महापौर )  हेतु सर्वसहमति से निर्वाचन सम्पन्न  हो गया जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर भाजपा की वार्ड 8 से निर्वाचित नगरं निगम सदस्य (जिन्हें आम भाषा में पार्षद भी कहते  हालांकि यह शब्द हरियाणा नगरं निगम कानून में नहीं है )  मीना ढींगरा और डिप्टी मेयर के  पद पर वार्ड 5 से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित नगर निगम सदस्य  जो हालांकि 14 जनवरी 2021 को शपथग्रहण की शाम को ही कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अर्थात  पाला बदलकर मेयर शक्ति रानी शर्मा और उनके पति एवं  पूर्व केंद्रीय उपमंत्री और शहर से दो बार पूर्व विधायक रह चुके  विनोद शर्मा की हरियाणा जनचेतना पार्टी (वी ) में दल-बदल कर चले  गये थे, यह दोनों निर्वाचित घोषित किये गये हैं.
इसी बीच  पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने एक रोचक परन्तु महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी देते हुए  बताया कि सर्वप्रथम तो हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 और उनके अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा  बनाये गयी  हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994 में  नगर निगम में निर्वाचित सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को शपथ दिलवाने हेतु प्रावधान या उल्लेख ही नहीं किया गया है. इस प्रकार न तो नगर निगम मेयर और न ही नगर निगम कमिश्नर उपरोक्त दोनों निर्वाचित पदाधिकारियों को उनके सम्बंधित पदों  अर्थात सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की शपथ दिला सकते हैं. अगर फिर इन दोनों को मेयर या नगर निगम कमिश्नर द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो ऐसा मौजूदा नगर निगम कानून और निर्वाचन नियमों के विरूद्ध होगा.
हेमंत ने  हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की मौजूदा धारा 33 का हवाला देते हुए बताया कि उसमें केवल प्रत्यक्ष (सीधे ) निर्वाचित मेयर और निर्वाचित सदस्यों हेतु शपथ ग्रहण का उल्लेख किया गया था. इस धारा में हालांकि नगर निगम में मनोनीत (नॉमिनेटेड) तीनो सदस्यों को भी शपथ दिलाने का उल्लेख नहीं है क्योंकि इसमें केवल एलेक्टेड (निर्वाचित ) मेयर और सदस्य  शब्द का प्रयोग किया गया है, नॉमिनेटेड (मनोनीत ) सदस्य का नहीं.
हेमंत ने आगे बताया कि इसी प्रकार हरियाणा  नगर निगम कानून, 1994 और उनके अंतर्गत बनाये गये हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली, 1994  में  सीनियर डिप्टी मेयर पद पर और डिप्टी मेयर पद पर निर्वाचित पदाधिकारियों के   निर्वाचन सम्बन्धी  गजट नोटिफिकेशन भी जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है. ऐसा निर्वाचन  नोटिफिकेशन न तो प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय विभाग और न ही राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा  जारी की जा सकती है.  अब आज तक ऐसा करने का प्रावधान  क्यों नहीं किया गया है और इसके पीछे की असल वजह क्या है, यह निश्चित तौर पर जांच करने योग्य विषय  है. जनवरी, 2021 में अम्बाला नगर निगमों चुनावों में सीधी  निर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा और नगर निगम के सभी 20 वार्डों से निर्वाचित नगर निगम सदस्यों की निर्वाचन नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गयी थी जो हरियाणा सरकार के गजट (राजपत्र ) में भी प्रकाशित कर सर्वसाधारण के लिए अधिसूचित की गयी थी.

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