आगामी दो महीने तक रहेंगे लागू
करनाल 19 सितंबर।
 जिलाधीश उत्तम सिंह ने वीरवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत तुरंत प्रभाव से जिला करनाल में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा आगामी दो महीने तक लागू रहेंगे।
उन्होंने बताया कि जिले की सीमा के अन्दर धान की फसल की कटाई के पश्चात इसके अवशेषों को जला दिया जाता है। इन अवशेषों को जलाने से पर्यावरण प्रदूषण, भूमि की उर्वरा शक्ति का कम होना, लाभदायक कीट/जीवाणुओं का समाप्त होना तथा मनुष्य के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा सम्पत्ति व जान-माल की हानि का भी डर बना रहता है। इसलिए तुरंत प्रभाव से जिला करनाल में धान की फसल की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन आदेशों की अवहेलना में यदि कोई  व्यक्ति दोषी पाया जाता है, तो वह भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 तथा सपठित वायु एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम- 1981 के तहत दंड का भागी होगा।
आदेशों में यह भी कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक करनाल, उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदार तथा सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी इन आदेशों की अनुपालना के लिए उत्तरदायी होंगें।

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