पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर अधिसूचना हुई जारी, जिले में 9 नवंबर को पंचायत समिति व जिला परिषद सदस्यों व 12 नवंबर को सरपंच व पंच पद के लिए होगा चुनाव, 21 से 28 अक्टूबर तक कार्य दिवसों में कर सकते है नामांकन, 29 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी का होगा कार्य, 31 अक्टूबर तक उम्मीदवार वापिस ले सकते है अपना नाम, उम्मीदवारों द्वारा नाम वापिस लेने के उपरांत 31 अक्टूबर को आवंटित किए जाएंगे चुनाव चिन्ह
कुरुक्षेत्र 17 अक्टूबर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शांतनु शर्मा ने कहा कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दूसरे चरण में कुरुक्षेत्र जिले में जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों व सरपंच, पंच पद के चुनाव कराने के आदेश जारी किए गए है। उन्होंने जिला के मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि सभी मतदाता पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को चुने। मतदाता जाति, धर्म, सम्प्रदाय, व्यक्ति विशेष आदि से ऊपर उठकर मतदान करें।
उपायुक्त शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियमावली 1994 के नियम 24 के तहत जिला कुरुक्षेत्र की जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंचों व पंचों के आम चुनाव-2022 करवाने के लिए आदेश जारी किए गए है। चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत 15 अक्टूबर 2022 को पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। इसके उपरांत 21 अक्टूबर से जिला में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, 28 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन होगा, 29 अक्टूबर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी, 31 अक्टूबर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते है, 31 अक्टूबर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 31 अक्टूबर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। जिला कुरुक्षेत्र में 9 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान होगा तथा 12 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
उन्होंने कहा कि यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (री-पोल) होता है तो वह 12 नवंबर को करवाया जाएगा तथा यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 14 नवंबर को होगा। सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे जबकि जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे सभी चरणों का चुनाव पूरा होने के बाद घोषित किए जाएंगे। पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है। पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50 हजार रुपये चुनाव खर्च कर सकता है, सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपए, पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3 लाख 60 हजार रुपए, जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6 लाख रुपए चुनाव खर्च कर सकता है। सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा।