करनाल, 3 सितंबर । उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला में कोई भी केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक एमसीएमसी कमेटी की अनुमति व प्रमाण पत्र के बिना केबल व सिनेमा घर में किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन नहीं चला सकता है। इसके अलावा समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी कमेटी की अनुमति आवश्यक है। विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन कर दिया गया है। सभी केबल ऑपरेटरों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों सहित केबल टीवी नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट की पालना सुनिश्चित करनी है। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए सभी नागरिकों को भारत निर्वाचन आयोग व मुख्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के आदेशों की पालना करनी होगी। इसके साथ ही जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को एमसीएमसी कमेटी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी केबल चैनलों व अन्य चैनलों पर चलने वाले विज्ञापनों की गहनता से मॉनिटरिंग करेगी। केबल पर चलने वाले प्रत्येक विज्ञापन पर एमसीएमसी कमेटी की कड़ी नजर रहेगी। चुनाव के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी कमेटी के प्रमाण पत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते।
बॉक्स : सर्टिफाईड विज्ञापन ही होगा प्रसारित
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत उस केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कमेटी द्वारा विज्ञापन के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पर संबंधित सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर होंगे और साथ ही विज्ञापन की सीडी पर भी मोहर व हस्ताक्षर होंगे। केबल ऑपरेटर को विशेष ध्यान रखना है कि केवल मोहर व हस्ताक्षर वाली सीडी को ही विज्ञापन के तौर पर चलाना है।
उन्होंने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा, जिस पर विचार करके एमसीएमसी कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होंगी। साथ ही सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होंगी। राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी व उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी कमेटी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी। अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा और उसे विज्ञापन को दुरुस्त करके दोबारा आवेदन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने केबल ऑपरेटर व सिनेमाघर संचालकों को निर्देश दिए कि बिना प्रशासनिक अनुमति के कोई भी विज्ञापन प्रसारित न करें अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राजनैतिक दलों व चुनाव लडऩे के इच्छुक उम्मीदवारों से अपील करते हुए कहा कि वे विज्ञापन प्रसारित करवाने से पहले एमसीएमसी कमेटी की अनुमति जरूर लें ताकि चुनावी खर्च ब्यौरा पारदर्शी ढंग से तैयार हो।
बॉक्स: पेड न्यूज पर रहेगी विशेष नजर, एमसीएमसी कमेटी से प्रमाणपत्र के बाद ही प्रकाशित होगा विज्ञापन
जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न प्रत्याशियों के विज्ञापन भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र के बाद आरओ की परमिशन से ही प्रकाशित होंगे। छपने वाले विज्ञापन में संबंधित उम्मीदवार की स्वीकृति भी जरूरी है ताकि चुनावी खर्च का ब्यौरा सही ढंग से तैयार हो सके। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी कमेटी की पेड न्यूज पर विशेषतौर पर नजर रहेगी, पेड न्यूज का मामला सामने आने पर एमसीएमसी कमेटी द्वारा उसकी सूचना संबंधित आरओ को दी जाएगी तथा आरओ द्वारा संबंधित प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा।