एक प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में खर्च कर सकता है 40 लाख रुपए

करनाल, 27 अगस्त।    उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने बताया कि अक्तूबर माह में होने वाले हरियाणा विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों को नामांकन पत्र से पहले एक अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। चुनाव से संबंधित खर्च केवल इसी खाते के माध्यम से किया जा सकेगा। चुनाव के दौरान एक उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी मंगलवार को लघु सचिवालय के सभागार में बैंकर्स की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों का अलग से खाता खोलने में तत्परता दिखाएं और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत न आने दें। बैंक खाता खोलने के साथ ही जल्द से जल्द उन्हें चैक बुक भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार लेनदेन चेक, ड्राफ्ट एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड यानि आरटीजीएस, एनईएफटी के माध्यम से ही करना सुनिश्चित करेंगे। यदि चुनाव की पूरी प्रक्रिया के दौरान व्यय की किसी भी मद के लिए उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति या संस्था को देय राशि 10 हजार रुपए से अधिक नहीं है, तो ऐसा व्यय उक्त बैंक खाते से निकालकर नकद में किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि एलडीएम सुशील हंदुजा के माध्यम से सभी बैंकों को निर्देश दिए जा चुके है कि उम्मीदवारों के लिए अलग खाता खोलने के लिए प्रत्येक बैंक में उचित व्यवस्था की जाए। जैसे ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा नामांकन-पत्र जमा किया जाएगा उसके साथ ही उसके चुनावी खर्च शुरू हो जाएगा जिस पर निगरानी के लिए टीम का गठन किया जा चुका है। बैठक में सभी आरओ, एलडीएम तथा सभी बैंकर्स मौजूद रहे।

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