करनाल, 12 फरवरी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीरवार को डी.ए.वी. कॉलेज में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डा. इरम हसन ने की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों व स्टाफ को सम्बोधित बताया कि हालसा, पंचकूला के आदेशानुसार जिला में विभिन्न स्थानों पर कैम्पेन थिंक बिफोर यू शेयर व बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे है। इन शिविरों में पैनल अधिवक्ताओं व पैरा लीगल वालंटियर के द्वारा जन साधारण को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जा रहा है।
साइबर अपराध के बारे जानकारी देते हुए सीजेएम ने बताया कि किसी भी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात होने पर विश्वास न करे और बिना जांच पड़ताल किए घबराहट मे पैसे के लेन देन या किसी लिंक पर क्लिक करने की गलती न करे। अपने अकाउंट संबधी जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति से सांझा न करे और मोबाइल फोन पर प्राप्त किए ओ टी पी की जानकारी किसी को न दे। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीती मे भाग न लेने व बाल विवाह जैसे मामलों को रिपोर्ट करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होने एन.सी.सी. के विद्यार्थियों को एन.सी.सी. के उद्देश्य को याद करवाते हुए उन्हें शिविर में प्रदान की जा रही जानकारी को जनहित में उपयोग करने का आह्वान किया। इस मौके पर पर विद्यार्थियों व स्टाफ ने साइबर अपराध व बाल विवाह जैसी कुरीति में भागीदार न बनने की शपथ ली।
