एक्सटेंशन पॉलिसी नगर निगम की वेबसाईट  https://dev-mc-karnal.pantheonsite.io पर की गई अपलोड।
करनाल 10 फरवरी,     

 नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने बताया कि तत्कालीन नगर सुधार मंडल अब नगर निगम करनाल द्वारा विभिन्न योजनाओं में बेचे या अलॉट किए गए प्लॉट पर भवन निर्माण न करने की ऐवज में चार्ज की जाने वाली राशि बारे एक्सटेंशन पॉलिसी जारी कर दी गई है। यह पॉलिसी निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से बढ़ाई गई है।
उन्होंने बताया कि निदेशालय की ओर से जारी पत्र में वर्णित रेट के अनुसार ही एक्सटेंशन फीस वसूल की जाएगी। उन्होंने सम्बंधित नागरिकों से अपील करते कहा कि वह अपने प्लॉटों की एक्सटेंशन फीस जमा करवाने के लिए जल्द से जल्द नगर निगम कार्यालय में आवेदन दें, ताकि प्लॉटों के भवन प्लान, मलकियत ट्रांसफर व सेलडीड इत्यादि जारी करने की आगामी कार्यवाही शुरू की जा सके।
उन्होंने बताया कि नागरिकों की सुविधा के लिए एक्सटेंशन पॉलिसी को नगर निगम की वेबसाईट  https://dev-mc-karnal.pantheonsite.io पर अपलोड कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित नागरिक नगर निगम करनाल की सचिव शाखा कमरा नम्बर 206 से ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि तत्कालीन नगर सुधार मंडल ने विभिन्न योजनाओं में बेचे या अलॉट किए गए प्लॉटों पर निर्धारित समय अवधि के अंदर भवन निर्माण न करने बारे वर्ष 2013 में हरियाणा सरकार की ओर से एक्सटेंशन पॉलिसी जारी की गई थी, जोकि 30 सितंबर 2024 तक ही वैध थी। नगर निगम कार्यालय द्वारा एक्सटेंशन पॉलिसी की अवधि आगे बढ़ाने बारे हरियाणा सरकार से अनुरोध किया गया था। अब सरकार की ओर से पॉलिसी को आगे बढ़ा दिया गया है।

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