-कुरुक्षेत्र में 43 केबल ऑपरेटर कर रहे है कार्य, 9000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को दे रहे है सेवाएं,
-अब ऑनलाइन प्रणाली से केबल ऑपरेटर करवा सकते हैं पंजीकरण,
-एक्ट के अनुसार ऑपरेटरों को करना होगा कार्य,
-अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क की जिला स्तरीय बैठक को किया संबोधित
कुरुक्षेत्र, 12 जनवरी। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने कहा कि कुरुक्षेत्र में किसी भी कीमत पर गैर पंजीकृत ऑपरेटर को कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी जाएगी। इस जिले में गैर पंजीकृत आप्रेटरों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस जिले में सभी एसडीएम अपने-अपने उपमंडल में इस विषय पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। अहम पहलू यह है कि कुरुक्षेत्र में इस समय 43 केबल ऑपरेटर कार्य कर रहे है और यह ऑपरेटर 9 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को सेवाएं दे रहे है।
अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य सोमवार को लघु सचिवालय उपायुक्त कार्यालय में लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क की निगरानी हेतु गठित जिला स्तरीय कमेटी की एक बैठक को सम्बोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार के नए नियमानुसार अब सभी केबल आप्रेटरों को ऑनलाइन प्रणाली से अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा। इन नए नियमों के अनुसार केबल आप्रेटरों को 5 साल के लिए पंजीकृत करना होगा और इसके लिए बकायदा 5 हजार की फीस भी ऑनलाइन प्रणाली से भरनी होगी। इससे पहले केबल ऑपरेटर को पोस्ट आफिस में पंजीकरण करवाना पड़ता था।
उन्होंने कहा कि कमेटी के पास अभी तक किसी उपभोक्ता की कोई शिकायत केबल ऑपरेटर से सम्बन्धित नहीं पहुंची है और कमेटी के किसी भी सदस्य के पास शिकायत नहीं मिली है। इसके अलावा एनजीओ के सदस्य डा. प्रदीप ने स्वयं केबल ऑपरेटर के उपभोक्ताओं से कोई शिकायत संबंधी दूरभाष पर बातचीत की। इस दौरान किसी भी उपभोक्ता ने ऑपरेटर के खिलाफ शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा कि सभी को मिलकर कार्य करना होगा और लोकल केबल टेलिविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 के अनुसार कार्रवाई करनी होगी।
अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने कहा कि केबल आप्रेटर से सम्बन्धित कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत जिला स्तरीय समिति के पास डीआईपीआरओ कार्यालय लघु सचिवालय चौथी मंजिल में दर्ज करवा सकता है। इस शिकायत का तुरंत समाधान किया जाएगा। अतिरिक्त उपायुक्त विवेक आर्य ने कहा कि सभी एसडीएम भी अपने-अपने क्षेत्र में लोकल केबल के आप्रेटरों पर नजर रखेंगे ताकि जिले में किसी भी स्तर पर एक्ट की उल्लंघना ना हो सके। इस बैठक में कमेटी के सदस्य सचिव डीआईपीआरओ डॉ. नरेन्द्र सिंह ने बैठक से संबंधित एजेंडों को सिरे वाइज रखा और केबल ऑपरेटरों को कहा कि कोई भी ईलीगल लिंक आप अपने केबल पर ना चलाएं और अपने ऑपरेटरों की सूची को नंबर सहित अपडेट रखें।
इस मौके पर अधीक्षक हाकिम सिंह, एआईपीआरओ बलराम शर्मा, राजकीय महिला कालेज पलवल की प्रिंसिपल डा. गगनदीप कौर, एनजीओ शांति नारायण जन सेवा समिति से डा. प्रदीप, पोस्ट ऑफिस से संजीव कुमार, डीएसडब्ल्यूओ से ओम प्रकाश, राजकुमार, सतपाल, दीपक शर्मा, जगदीश, साहिल, अशोक कुमार, राम सिंह सहित सभी केबल ऑपरेटर उपस्थित थे।
