नागरिकों को मिलेगी राहत- रेनू बाला गुप्ता, महापौर।
करनाल 10 नवंबर,
नागरिकों के लिए एक अच्छी खबर है। जन्म प्रमाण पत्र में 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी नागरिक अब बच्चे का नाम दर्ज करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑफलाईन माध्यम से नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर दस्तावेज जमा करवाने होंगे। महापौर रेनू बाला गुप्ता ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र में बच्चे का नाम दर्ज करवाने के लिए 15 वर्ष का समय निर्धारित था, परंतु हरियाणा सरकार की ओर से अब इसमें छूट दी गई है। नागरिक अब 15 वर्ष बाद भी नाम दर्ज करवा सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें सिर्फ ऑफलाईन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि सरल पोर्टल पर नाम दर्ज करवाने के लिए ऑनलाईन आवेदन करने पर अभी भी 15 वर्ष तक का ही समय है। इसलिए नागरिक ऑफलाईन माध्यम से ही आवेदन करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।
इन दस्तावेजों की रहेगी जरूरत- उन्होंने बताया कि नाम दर्ज करवाने के लिए नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की डी.एम.सी., आधार कार्ड तथा एफिडेविट देना होगा।
