कनैक्शन न लेने पर लगेगा जुर्माना, बकाया सम्पत्ति कर में जुड़ेगा।
अपील- नागरिक जल्द से जल्द लें वैध कनैक्शन।
करनाल 4 नवंबर, हरियाणा सरकार की ओर से जलापूर्ति व सीवरेज के नए कनैक्शन लेने पर लगने वाला रोड कट शुल्क माफ किया गया है। नए कनैक्शन लेने पर अब रोड कट चार्जिज नहीं भरने पड़ेंगे। यह छूट केवल रिहायशी कनैक्शन लेने वालों पर ही लागू होगी। यह जानकारी नगर निगम के अधीक्षण अभियंता पुनीत कुमार ने दी।
उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र वासियों को जलापूर्ति व सीवरेज के नए कनैक्शन लेने पर रोड कट शुल्क नहीं देने पड़ेंगे। इसलिए नागरिकों को जल्द से जल्द इस छूट का लाभ उठाते हुए वैध कनैक्शन ले लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि गली कच्ची या इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक की गली होने पर 5940 रुपये तथा सीमेंट कंक्रीट या तारकोल सडक़ होने पर 9900 रुपये रोड कट शुल्क लगता था, जो माफ कर दिया गया है। इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कनैक्शन लेते समय अगर नागरिक मीटर नहीं लगवाते, तो उन्हें रोड कट शुल्क देने अनिवार्य होंगे।
उन्होंने बताया कि घरेलू जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन लेने पर अब नागरिकों को केवल 1550 रुपये फीस के रूप में देने होंगे। आवेदन करने के एक सप्ताह बाद सम्बंधित नागरिक को कनैक्शन जारी कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि घरेलू कनैक्शन लेने पर सालाना बिल 720 रुपये आएगा। अगर मीटर नहीं लगवाया गया, तो यह राशि बढक़र 1440 रुपये हो जाती है। इसी प्रकार कॉमर्शियल कनैक्शन लेने पर सालाना बिल 1500 रुपये आता है और मीटर न लगवाने पर यह बिल 15000 रुपये हो जाता है।
कनैक्शन लेने के लिए जरूरी दस्तावेज- उन्होंने बताया कि कनैक्शन लेने के लिए नागरिकों को रजिस्ट्री, आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, मालिक की फोटो, प्रॉपर्टी आई.डी. तथा पानी मीटर का बिल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करने देना होगा। इसके साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा। अधिक जानकारी के लिए नागरिक नगर निगम कार्यालय के भूतल पर स्थित कमरा नम्बर 128 में सम्पर्क कर सकते हैं।
नोटिस वितरित करने का कार्य जारी- उन्होंने बताया कि नगर निगम द्वारा अवैध कनैक्शन को वैध करवाने के लिए नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। इसके तहत अब तक करीब 13 हजार नोटिस वितरित किए जा चुके हैं। इनमें से करीब 1550 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
