पात्र महिलाओं को मिलेगा प्रतिमाह 2100/- रुपये का लाभ।
करनाल, 27 अक्टूबर।
हरियाणा सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय(सेवा) विभाग के माध्यम से माताओं, बहनों और बेटियों के लिए सामाजिक एवं आर्थिक सम्मान हेतु दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिलाओं को लाडो लक्ष्मी ऐप पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। यह जानकारी उपायुक्त उत्तम सिंह ने दी।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को मिलेगा प्रतिमाह 2100/- रुपये का लाभ
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 2100/- रुपये प्रति माह लाभ दिया जाएगा, जब तक कि लाभार्थी स्वेच्छा से राशि लेना मना ना करें। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र महिला को एप पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के समय प्रार्थिया को अपना आधार कार्ड, मोबाइल नम्बर, बैंक खाता नम्बर, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, बिजली बिल तथा परिवार के अन्य सदस्यों के आधार कार्ड साथ लेकर आना होगा।
योजना की पात्रता मानदंड-
1. जिस महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक हो।
2. ऐसे परिवार से संबंधित हो जिसकी सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी (एफआईडीआर) के अनुसार एक लाख रुपये से अधिक ना हो।
3. वह स्वयं या उसका पति (यदि महिला अन्य राज्य से हरियाणा में विवाह करके आई है) हरियाणा का निवासी हो और आवेदन की तिथि तक पिछले 15 वर्षों से हरियाणा राज्य में निवास कर रहे हो।
4. इस योजना के अंतर्गत वे महिलाएं भी पात्र होंगी जो पहले से निम्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रही हैं-
5. चरण तृतीय और चतुर्थ कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता।
6. दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को वित्तीय सहायता।
7. हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सैल एनीमिया से ग्रसित योजना।
8. इस योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

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