ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, पीएमएवाई, डिफेंस स्कीम और अन्य रद्द की गई योजनाओं के लाभार्थी कर सकते हैं आवेदन
करनाल,18 सितम्बर। डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि हरियाणा आवास बोर्ड ने अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत रिफंड संबंधी विवादों को हल करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। इसके तहत ईडब्ल्यूएस, बीपीएल, पीएमएवाई, डिफेंस स्कीम और अन्य रद्द की गई योजनाओं के लाभार्थियों को रिफंड किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि रिफंड की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आवास बोर्ड ने ऑनलाइन पोर्टल http://hbh.gov.in/ApplyForRefund भी लॉन्च किया है। लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी पात्रता की जांच कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं और रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रद्द की गई योजनाओं के रिफंड भुगतान के लिए पैन कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन रिफंड के लिए आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा जारी आवंटन/डिमांड पत्र, बैंक पासबुक या कैंसिल चेक जिसमें नाम, पिता/पति का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड स्पष्ट हो, मोबाइल नंबर, बैंक का नो ड्यूज प्रमाण पत्र (यदि राशि ऋण लेकर भरी गई हो), पैन कार्ड (रद्द की गई योजनाओं के लिए अनिवार्य) आवश्यक हैं। जो आवेदक ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, वे करनाल सम्पदा प्रबंधक, आवास बोर्ड, हरियाणा के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी कार्य दिवसों में जाकर अपने दस्तावेज़ जमा करा सकते हैं।