शिविर का समय प्रात: 11 से 3 बजे तक रहेगा, दस्तावेज साथ लेकर आएं नागरिक, शिविर का उठाएं लाभ।
करनाल 22 अगस्त,

नगर निगम करनाल 23 अगस्त दिन शनिवार को वार्ड नम्बर 15 के जाटों गेट क्षेत्र की जाट चौपाल में लाल डोरा क्षेत्रवासियों की सुविधा के लिए एक शिविर आयोजित करने जा रहा है। इसके तहत जिन लोगों ने अभी तक सम्पत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदन नहीं किया है, वह शिविर में आकर आवेदन कर सकते हैं। शिविर का समय प्रात: 11 बजे से बाद दोहपर 3 बजे तक रहेगा। यह जानकारी नगर निगम आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा में जिन नागरिकों की सम्पत्ति लाल डोरा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उन सम्पत्ति धारकों को हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई पॉलिसी के अनुसार सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने हैं, ताकि उनकी सम्पत्ति का रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में अपलोड किया जा सके और वह अपनी रजिस्ट्री करवा सकें।
यह लाने होंगे दस्तावेज- उन्होंने बताया कि इसके लिए सम्बंधित नागरिक को राजस्व प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित दावेदार का शपथ पत्र जिसमें आबादी देह, लाल डोरा पर स्वामित्व या कब्जे का स्पष्टï उल्लेख हो, पिछले 10 वर्षों का बिजली व जल बिल, सरकार द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज जैसे ईपीआईसी, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि जिसमें पता हो, पिछले 10 वर्षों के कब्जे का पता, पिछले 10 वर्षों के कब्जे का विवरण देने वाली सम्पत्ति कर रसीदें तथा निर्मित संरचना का प्रमाण जो पिछले 10 वर्षों के कब्जे का प्रमाण हो जैसे दस्तावेज लाने होंगे। उन्होंने बताया कि उपरोक्त बताए गए पिछले 10 वर्षों के कब्जे के दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज देने होंगे।  उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त दावेदार के पास बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख, हस्तांतरण विलेख/त्याग विलेख/रिहाई विलेख/जमाबंदी/फरद, राजस्व प्राधिकारियों के पास पंजीकृत न्यायालय का आदेश, रजिस्ट्री/बिक्री विलेख, इनमें से कोई भी दस्तावेज यदि उपलब्ध हो, तो वह भी उपरोक्त दस्तावेजों के साथ संलग्न कर सकते हैं। यह बात नोट करने योग्य है कि मूल मालिक की मृत्यु की स्थिति में उपरोक्त दस्तावेजों के साथ सक्षम राजस्व प्राधिकारी या सिविल न्यायालय से जारी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र अवश्य देना होगा।
निगमायुक्त ने लाल डोरा क्षेत्र में रह रहे नागरिकों से अपील करते कहा है कि वह दस्तावेज लेकर शिविर में अवश्य आएं, ताकि दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उन्हें जल्द से जल्द सम्पत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा सकें। उन्होंने कहा कि सम्पत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सम्बंधित हाऊस होल्ड रजिस्ट्री करवा सकता है।

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