चंडीगढ़।  हरियाणा में अब बिजली चोरी करना आसान नहीं रहेगा। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने ईमानदार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और बिजली चोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

इसके तहत दो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिनके जरिये आमजन न सिर्फ बिजली चोरी और अवैध कनेक्शन की शिकायत कर सकेंगे, बल्कि चोरी के मामलों में लगे जुर्माने की राशि का भुगतान भी आसानी से कर पाएंगे।

ब्यूरो की ओर से जारी किया गया टोल फ्री नंबर 1800-180-2124 है, जो सातों दिन 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इस नंबर के माध्यम से बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन या संदिग्ध गतिविधियों से जुड़ी शिकायतें सीधे ब्यूरो तक पहुंचाई जा सकती हैं।

इसी तरह काल सेंटर नंबर 0172-2801240 जारी किया गया है, जिस पर सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक शिकायत की जा सकेगी। ब्यूरो का मानना है कि बिजली चोरी से सरकार को भारी नुकसान होता है, साथ ही ईमानदार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ता है।

चोरी रोकने और समय पर जुर्माना वसूली सुनिश्चित करने से न केवल सरकारी खजाने की रक्षा होगी, बल्कि राज्य की बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनेगी। ब्यूरो के अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में की गई कड़ी निगरानी और त्वरित कार्रवाई से बिजली चोरी के मामलों में कमी आई है।

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