करनाल 1 अगस्त। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में 13 सितम्बर को न्यायिक परिसर, करनाल व सब डिवीजन इंद्री, असंध व घरौंडा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। इस लोक अदालत में आम नागरिक आपसी सुलह व समझौता के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने लंबित मुकदमों का निपटारा करा सकते हैं। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. इरम हसन ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर दुर्घटना अधिनियम, फौजदारी, दिवानी, चालान, वैवाहिक एवं पारिवारिक मुकदमे इत्यादि का निपटारा किया जाएगा। सीजेएम ने कहा कि न्यायालय में लंबित मुकदमों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करवा सकता है।
