26 से 27 जुलाई को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे आदेश
करनाल 23 जुलाई । 
जिलाधीश उत्तम सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 व 27 जुलाई को जिला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीईटी के लिए आयोजित करवाई जा रही परीक्षाओं के दृष्टिगत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 26 जुलाई से लेकर 27 जुलाई को परीक्षा पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम / नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के परिसर में और उनके 200 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के परिसर और उनके 200 मीटर के दायरे में फोटोकॉपी मशीन, प्रिंटर या कोई अन्य नकल उपकरणों का संचालन, किसी भी प्रकार के हथियार जैसे आग्नेयास्त्र, लाठी, तलवार, बरछा, कुल्हाड़ी, जैली, गंडासा, चाकू और अन्य आपत्तिजनक हथियार ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध पुलिस और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, और सिखों द्वारा धार्मिक प्रतीक के रूप में उपयोग किए जाने वाले कृपाणों पर भी यह लागू नहीं होगा।

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