अंबाला। गांव केसरी में रंजिश को लेकर महिला के सिर में हथौड़ी मारकर हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इसके साथ ही आरोपित को दोषी करार देते हुए 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
गांव केसरी के जगतार सिंह ने 18 मई 2022 को साहा थाना में गांव के ही कृष्ण के खिलाफ शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि गांव केसरी में गुरुद्वारा के पास लड़ाई-झगड़ा में एक महिला के सिर में चोटें लगी थी। जिसे निजी अस्पताल ले गये थे।
मेमो देवी को लडाई-झगड़ा में चोट लगने से मौत हो गई थी। डिस्ट्रिक अटार्नी ने बताया कि मामला अदालत में विचाराधीन हो गया था। अदालत ने अब फैसला सुना दिया है
