हरियाणा में अब सभी पूर्व विधायक हर महीने दस हजार रुपये का विशेष यात्रा भत्ता ले सकेंगे। प्रदेश सरकार ने विशेष यात्रा भत्ते के लिए एक लाख रुपये मासिक पेंशन की अधिकतम सीमा हटा दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।
बदले नियमों में एक लाख रुपये पेंशन की सीमा को खत्म करते हुए प्रविधान किया गया है कि हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 के अंतर्गत पेंशन के हकदार प्रत्येक पूर्व विधायक को भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा।गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश को अब हाई कोर्ट में 30 दिन के अंदर दे सकेंगे चुनौतीगुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश को हाई कोर्ट में अब सिर्फ 30 दिन के अंदर चुनौती दी जा सकेगी। मंत्रिमंडल ने सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (वार्डों का परिसीमन एवं चुनाव) नियम 2023 के नियम 89 में संशोधन को मंजूरी दी है।

नियम 89 के मौजूदा प्रविधानों के तहत कोई भी पीड़ित व्यक्ति गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त के आदेश को सक्षम न्यायालय में चुनौती दे सकता था। संशोधन के बाद किसी भी आदेश को अधिकतम 30 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।

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