चंडीगढ़। हाई कोर्ट के छह साल पूर्व जारी आदेश के बाद भी सीबीआई हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब चार लाख मौजूद नहीं होने वाले छात्रों के नाम पर सरकारी फंड की बंदरबांट की जांच पूरी नहीं कर पाई है। इसके लिए सीबीआई ने कोर्ट से कुछ समय की मांग की। जिस पर हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच पूरी करने के लिए चार महीनों की मोहलत प्रदान की है।
कोर्ट ने साथ ही हरियाणा के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के महानिदेशक को यह निर्देश भी दिया है कि वे जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग करें और संबंधित दस्तावेज शीघ्रता से उपलब्ध कराएं।यह आदेश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा एवं जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ द्वारा पारित किया गया। यह आदेश उस अर्जी के निपटारे के दौरान पारित किया गया जिसे सीबीआई ने इस मामले की जांच के संबंध में दायर किया था।
सीबीआई ने अपनी मांग में अदालत को सूचित किया कि उसने इस मामले में अब तक सात प्राथमिकियां दोबारा दर्ज की हैं और विस्तृत जांच प्रक्रिया प्रारंभ की है, जो अभी जारी है।सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि कई ऐसे पहलू सामने आए हैं जिनकी गहराई से जांच आवश्यक है।
