करनाल, 29 मई। सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव इरम हसन ने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, हालसा के आदेशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय कुमार शारदा के मार्गदर्शन में 12 जुलाई को न्यायिक परिसर,करनाल व सब-डिवीजन, इन्द्री,असंध व घरौंडा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सीजेएम इरम हसन ने बताया कि लोक अदालत में आम नागरिक आपसी सुलह व समझौता के आधार पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने लंबित मुकदमों का निपटारा करा सकते है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन, मोटर दुर्घटना अधिनियम,फौजदारी, दिवानी, चालान वैवाहिक एवं पारिवारिक मुकदमों इत्यादि का निपटारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि न्यायालय में लंबित मुकदमों का परस्पर सहयोग व सौहृय पूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नं.-1842266138 पर संपर्क किया जा सकता है।

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