अंबाला शहर। मृत्यु प्रमाण पत्रों में फेरबदल कर व मृत्यु उपरांत व्यक्तियों का श्रमिकों के रूप में पिछली तिथियों में पंजीकरण करके बोर्ड को करोड़ों रुपये का चूना लगाने के मामले में चार आरोपितों को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को धरदबोचा।
आरोपितों में औद्योगिक सुरक्षा एवं कैमिकल विभाग से लैब अटेंडेंट राकेश कुमार, भीम सिंह वासी गांव रसूलपूर जिला कैथल वर्तमान में पुंडरी में सीएचसी संचालक व तत्कालीन दलाल और दलाल सुंदर लाल वासी गांव नैना जिला कैथल तथा रमेश कुमार वर्मा तत्कालीन लेखाकार जोकि अब सेवानिवृत्त है शामिल हैं। चारों आरोपितों को आज यानी बुधवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

क्या था पूरा मामला?

उप निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कैमिकल अंबाला ने 23 जनवरी 2019 को एंटी करप्शन ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कैमिकल अंबाला द्वारा श्रमिका कृष्णा देवी वासी गांव बरसाना जिला कैथल का रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर 2017 को नवीन सैनी, सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कैमिकल अंबाला द्वारा किया गया, जिनके पास जिला पंचकूला व कैथल का भी अतिरिक्त कार्यभार था।

उन्होंने पंचकूला में कृष्णा देवी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। लगाए गए दस्तावेजों के अनुसार श्रमिका की मृत्यु 19 फरवरी 2018 को होनी दिखाई गई जबकि श्रमिका की मृत्यु असल में 19 जनवरी 2018 को हो चुकी थी। इस प्रकार श्रमिक सस्ता राम गांव बूढ़ा खेड़ा जिला कैथल का रजिस्ट्रेशन 27 नवंबर 2017 को उपरोक्त अधिकारी द्वारा पंचकूला में कर दिया गया था। 

श्रमिक की मृत्यु दस्तावेजों के अनुसार 20 फरवरी 2018 को हो गई, जबकि श्रमिक की मृत्यु असल में 20 जनवरी 2018 को ही हो चुकी थी। 27 नवंबर 2017 को ही श्रमिक सोहन सिंह/ सोहन लाल गांव पूंडरी जिला कैथल का पंजीकरण किया गया था। श्रमिक की मृत्यु प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार 17 मार्च 2018 को हो गई, जबकि श्रमिक की मृत्यु असल में मृत्यु 17 जनवरी 2018 को ही हो चुकी थी। जांच से पाया गया कि उपरोक्त सभी पंजीकरण संख्याओं के अनुसार प्रति आवेदक 2 लाख 15 हजार कुल 6 लाख 45 हजार रुपये का गबन किया गया है। 

इनके भी बनाए फर्जी दस्तावेज

इसके अलावा श्रमिक बलविंद्र सिंह गांव कडौली जिला यमुनानगर का भी पंजीकरण किया गया था। कागजों के अनुसार श्रमिक की मृत्यु 06 मई 2018 को हो गई जबकि उक्त श्रमिक की मृत्यु असल में 16 जनवरी 2018 को ही हो चुकी थी। श्रमिक का झूठा मृत्यु प्रमाण-पत्र तैयार करके उपरोक्त अधिकारी की गलत सिफारिश के कारण श्रमिक को एक लाख 15 हजार रुपये की बजाए 2 लाख 15 हजार रुपये की राशि स्वीकृत हो गई। 

एक लाख का गबन पाया गया। इसी प्रकार श्रमिक भजना राम निवासी गांव सेगा प्लाट चीका जिला कैथल का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। सहायक निदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कैमिकल अंबाला के कार्यालय में केलो देवी धर्मपत्नी स्व. भजना राम द्वारा भई द्वारा अपने पति का आवेदन किया हुआ है। इस आवेदन को नवीन सैनी द्वारा वेरिफाई एंड रिकामेंड किया गया है। 

इसके अनुसार 26 जुलाई 2018 को आवेदन स्वीकृत कर दिया गया था। 1.15 लाख रुपये की राशि जारी हो गई। पंजीकरण न. 0605066314 भजना राम का न होकर बेबी धर्मपत्नी रामपाल गांव म्योली जिला कैथल का है। भजना राम का कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। इस प्रकार बिना रजिस्ट्रेशन के किसी की झूठी कापी बनाकर झूठा आवेदन तैयार करवाकर उसे लाभ दिलवा दिया जाना पाया गया। इससे सवा लाख रुपये का गबन होना पाया गया।

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