करनाल, 28 मई। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त नीरज ने बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2025-27 के लिए आबकारी नीति में संशोधन किया है जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। संशोधन प्रावधानों का उद्देश्य नई नीति के तहत खुदरा शराब क्षेत्रों के आवंटन के लिए भागीदारी को बढ़ाना और बोली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है।
उन्होंने बताया कि आबंंटन के दिन जमा की जाने वाली प्रारंभिक सुरक्षा राशि को तीन से घटाकर दो प्रतिशत किया गया है। क्षेत्र के लिए कुल जमा राशि को लाइसेंस शुल्क के 15 प्रतिशत से घटाकर 11 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने बताया कि बोलीदाता अब बोली राशि का केवल 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि (पहले 7 प्रतिशत) जमा करने के बाद ही कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस शुल्क का 91 प्रतिशत अब मासिक किस्तों में देय है, शेष 9 प्रतिशत जमा की गई सुरक्षा राशि को पॉलिसी वर्ष के अंतिम दो महीनों में समायोजित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उक्त संशोधन के मद्देनजर करनाल जिला के लिए पहले घोषित(28 से 30 मई) ई-टेंडरिंग कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। नये कार्यक्रम के अनुसार 30 मई को सुबह 9 बजे ई-निविदाएं शुरू हो जाएंगी और ये 31 मई 2025 को शाम चार बजे बंद हो जाएंगी। इन ई-बोलियों का मूल्यांकन 31 मई 2025 को शाम पांच बजे किया जाएगा।
उन्होंने सभी संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी है कि वे अधिकारिक वेबसाइट www.haryanatax.gov.in पर उपलब्ध संशोधित आबकारी नीति 2025-27 को ध्यान से पढ़ें और संशोधित नियमों व शर्तों का पालन करें। पंजीकरण व जमा कराने की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन व सहायता उप आबकारी व कराधान आयुक्त(आबकारी) करनाल के कार्यालय में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए उप आबकारी व कराधान आयुक्त(आबकारी) करनाल ((E-mail id- detcxknl1@gmail.com and contact no. 0184-2265709) से संपर्क किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि संशोधित आबकारी नीति के अनुसार जिला करनाल को 54 जोन में आवंटित किया गया है जिनका आरक्षित मूल्य 580 करोड़ 36 लाख रुपये है। जिला का देसी शराब का कोटा 139,91,660 पीएल, अंग्रेजी शराब का 47,14,290 पीएल और आयातित अंग्रेजी शराब का कोटा 47,665 पेटी है। नई आबकारी नीति 21 महीने (12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए निर्धारित की गई है।