ऑनलाइन गवाही के लिए थानों में बनाए रिमोट पॉइंट रूम

सोनिका वधवा

कुरुक्षेत्र। देशभर में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। नए कानूनों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में यह व्यवस्था भी की गई है कि माननीय न्यायालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये भी गवाही हो सकेगी। जिससे गवाह बिना कोर्ट में उपस्थित हुए डिजीटल माध्यम से गवाही दे सकता है। जिला पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली में इसे लागू करने के लिए पुलिस अधीक्षक श्री वरुण सिंगला के मार्गदर्शन में पुलिस विभाग के सभी थानों के मुंशी व अनुसंधानकर्ताओं को गवाही देने की प्रक्रिया समझने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में पुलिसकर्मियों को तकनीकी, कानूनी और व्यावहारिक पहलुओं पर गहन जानकारी दी गई है ताकि इस प्रक्रिया को सुगमता से अपनाकर गवाही प्रस्तुत कर सकें।
पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला ने बताया कि इस नई व्यवस्था से पुलिसकर्मियों को गवाही के लिए माननीय न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिससे उनका समय बचेगा और वे अपनी अन्य जिम्मेदारियों पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। ऑनलाइन गवाही के लिए जिला के सभी थानों, सभी डीएसपी कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय तथा पुलिस लाईन में रिमोट प्वाइंट रूम तैयार किये गए हैं। इसमे टीवी स्क्रीन, स्पीकर, माइक, कैमरा, टेबल, कुर्सी इत्यादी की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मी अब रिमोट प्वाइंट रूम में बैठकर अपनी गवाही डिजिटल तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि यह कदम खासतौर पर पुलिसकर्मियों के लिए राहत प्रदान करेगा, जो अक्सर माननीय न्यायालय में गवाही देने के लिए लंबी दूरी यात्रा करते है और इससे उनके कामकाजी घंटे प्रभावित होते थे।

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