करनाल, 28 फरवरी। जिलाधीश एवं उपायुक्त उत्तम सिंह ने नगर निगम करनाल, असंध नगरपालिका अध्यक्ष उप-चुनाव व नगरपालिका इंद्री, तरावड़ी व नीलोखेड़ी के चुनाव शांतिपूर्ण व स्वतंत्र ढंग से सम्पन्न कराने व असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत वाहनों के निर्बाध संचालन पर प्रतिबंध लगाए हैं। इस दौरान प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। ये नियम आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
उन्होंने जारी आदेशों में बताया कि 28 फरवरी सांय 6 बजे से आगामी 2 मार्च तक मतदान के दौरान जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी, साथ ही तेज चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी। मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने जारी आदेशों में बताया कि मतदान के दिन हर उम्मीदवार संबंधित नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट/पार्टी वर्कर्स को भी संबंधित क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। चालक सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को वाहन में बैठने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय तथा राज्य राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा निजी उपयोग के लिए किया जा सकता है, जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चुनाव ड्यूटी, पुलिस वाहन, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परिवहन सेवा, एम्बुलेंस, दुग्ध वाहन, अस्पताल वैन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन, आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन, परिवहन विभाग की बसों पर ये आदेश लागू नहीं होंगे।
रोडवेज की बसें निर्धारित मार्गों पर चलती रहेंगी। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों और अपरिहार्य यात्राओं के लिए जाने वाली टैक्सी, निजी कार, ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटर, मोटर बाइक, मिनी बस, स्टेशन वैगन आदि चल सकेंगे। बीमार, वृद्ध या शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को उपयोग के लिए ले जाने वाले निजी वाहन, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को ड्यूटी स्थल तक पहुंचने के लिए वाहन को अनुमति रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड, अस्पताल की ओर जाने वाले टैक्सी, थ्री व्हीलर, स्कूटर व रिक्शा आदि को अनुमति रहेगी।
निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा स्वयं या परिवार के सदस्यों के लिए मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए किया जा सकता है लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर दूर वाहन खड़ा करना होगा। आदेश 2 मार्च को मतदान सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।