करनाल, 24 फरवरी।  मंडल आयुक्त राजीव रतन ने शहरी क्षेत्र में संचालित हुक्का बार पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का पीने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी कड़ी में जिला के शहरी क्षेत्रों में हुक्का बार पर व्यापक प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रतिबंध के कार्यान्वयन में प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण, उल्लंघन के लिए दंड का सख्त प्रवर्तन और हुक्का धूम्रपान के खतरों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शामिल किए गए हैं।
मंडल आयुक्त राजीव रतन ने बताया कि जिला के शहरी क्षेत्रों में संचालित हुक्का बारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसे लेकर डीसी को निर्देश दिए गए हैं। हुक्का बार प्रतिष्ठान अक्सर खुद को सिगरेट पीने के लिए एक सुरक्षित विकल्प प्रदान करने का दावा करते हैं, जिससे यह गलत धारणा बनती है कि हुक्का का उपयोग कम हानिकारक है। यह एक खतरनाक और स्पष्ट रूप से झूठा दावा है। उन्होंने बताया कि व्यापक वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार हुक्का पीने से सिगरेट पीने के बराबर और कई मामलों में, स्वास्थ्य संबंधी अधिक जोखिम होते हैं। इससे विभिन्न कैंसर (विशेष रूप से फेफड़े, मुंह, मूत्राशय कैंसर), श्वसन संबंधी बीमारियां जैसे क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) और अस्थमा, और हृदय रोग और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।
उन्होंने कहा कि कई हुक्का बार मौजूदा धूम्रपान नियमों की घोर अवहेलना करते हुए संचालित होते हैं। वे अक्सर खराब हवादार और भीड़भाड़ वाला वातावरण बनाते हैं, जिससे अत्यधिक इनडोर वायु प्रदूषण होता है।

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