ट्रकों से चोरी करने के दो आरोपी गिरफ्तार, चोरीशुदा सामान बरामद
जिला पुलिस ने ट्रकों से चोरी करने के दो आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के मार्ग-निर्देश अपराध अन्वेषण शाखा-1 की टीम ने ढाबों पर खड़े ट्रकों से लोहा स्क्रैप, तेल और अन्य सामान चोरी करने के आरोपी भगवंत सिंह वासी माधपुर जिला लुधियाना पंजाब व राजू पासवान वासी फफोत खोदावनपुर जिला बेगुसराय बिहार हाल वासी शर्मा ढाबा बोधनी को गिरफ्तार करके चोरीशुदा सामान बरामद करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 14 फ़रवरी को अपराध अन्वेषण शाखा-1 के मुख्य सिपाही अनिरुद्ध, सहायक उप निरीक्षक गिरवर, सतविन्द्र सिंह व सिपाही विकास कुमार की टीम अपराध तलाश के सम्बन्ध में बस स्टैण्ड पेहवा पर मौजूद थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि प्रकाश ढाबा (शर्मा ढाबा) पर गाडियों/ ट्रकों से लोहा स्क्रैप, तेल और अन्य सामान चोरी से उतारा जाता है यदि तुरंत रेड की जाए तो मौका पर काफी चोरीशुदा लोहा व अन्य सामान बरामद हो सकता है। सूचना पर पुलिस टीम पेहवा पटियाला रोड पर गांव बोधनी मे प्रकाश ढाबा (शर्मा ढाबा) पर पहुंची। जहां पर एक ट्रक चालक अपने ट्रक नम्बर पीबी-23एबी-3898 को ढाबा पर बैक लगाकर एक अन्य साथी के साथ ट्रक से लोहा सक्रैप (लोहा की वजनदार पतियां और लोहे की गोल टुकडियां) उतार कर पीले रंग के कट्टों मे डालकर मुंह बाध कर रखते हुए पाए गए। पुलिस टीम द्वारा ट्रक ड्राईवर का नामपता पूछने पर उसने अपना नाम भगवंत सिंह वासी माधपुर जिला लुधियाना पंजाब। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राजू पासवान वासी फफोत खोदावनपुर जिला बेगुसराय बिहार हाल वासी शर्मा ढाबा बोधनी बताया जो ढाबा पर मुनीम है।
पुलिस टीम द्वारा वजन करने पर 14 कट्टो कुल वजन 822 किलोग्राम लोहा स्क्रैप हुआ। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर पेहवा में मामला दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया ।
नशीला पदार्थ सप्लाई करने का आरोपी गिरफ्तार ।
एएनसी ने बरामद की थी 198 ग्राम अफीम बरामद ।
कुरुक्षेत्र पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नशीला प्रदार्थ सप्लाई करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के कुशल मार्ग-दर्शन में एंटी नारकोटिक्स सैल की टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोप में मोहमद महताब वासी डाकाडेही जिला सहारणपुर यूपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनाक 15 जनवरी को एंटी नारकोटिक्स सैल कुरुक्षेत्र के सहायक उप निरीक्षक सुखबीर सिंह, प्रवीन कुमार, उप निरीक्षक महेंद्र सिंह, ईएसआई जगपाल, मुख्य सिपाही प्रदीप कुमार, एसपीओ संजय कुमार की टीम अपराध की तलाश मे महुआ खेडी के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर भूपेन्द्र सिंह वासी बडतौली जिला कुरुक्षेत्र नखरोजपुर रोड पर मोटरसाईकिल नंबर एचआर-07-वी-2001 सहित काबू किया था। राजपत्रित अधिकारी बलकार सिंह नायब तहसीलदार लाडवा के सामने आरोपी व उसकी मोटरसाईकिल की तलाशी लेने पर उस के पास से 198 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ थाना बाबैन में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था।
दिनांक 14 फरवरी 25 को एन्टी नारकोटिक सैल प्रभारी निरीक्षक सुरेन्द्र पाल के मार्ग निर्देश में सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार की टीम ने नशीला पदार्थ सप्लाई करने के आरोपी मोहमद महताब वासी डाकाडेही जिला सहारणपुर यूपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।
23 मामलों में 5 हजार का ईनामी भगोडा आरोपी गिरफ्तार ।
जिला पुलिस ने 23 मामलों में 5 हजार का ईनामी भगोडे आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के मार्ग-निर्देश में अपराध अन्वेषण शाखा-2 की टीम ने 23 मामलों के भगौडे आरोपी अशोक कुमार उर्फ़ शौकीन वासी झुग्गी गणेश नगर जिला अलवर राजस्थान को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अशोक कुमार उर्फ़ शौकीन वासी झुग्गी गणेश नगर जिला अलवर राजस्थान को वर्ष 2017 के थाना शाहबाद में दर्ज चोरी के मामले में शाहबाद की अदालत ने 08 जून 2018 को भगौङा आरोपी घोषित किया था। अपराध अन्वेषण शाखा-2 के उप निरीक्षक रणधीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, लखन सिंह, हवलदार ललित कुमार व प्रदीप कुमार की टीम ने की टीम ने भगोड़े आरोपी अशोक कुमार उर्फ़ शौकीन वासी झुग्गी गणेश नगर जिला अलवर राजस्थान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश किया गया ।
आरोपी के खिलाफ चोरी के 23 मामले दर्ज, 5 हजार का ईनाम।
जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा-2 प्रभारी निरीक्षक मोहन लाल ने बताया कि आरोपी जिला कुरुक्षेत्र के 18 तथा जिला अंबाला के 5 मामलों में भगोड़ा आरोपी घोषित है। आरोपी पर पुलिस महानिरीक्षक अम्बाला मंडल अम्बाला द्वारा 5 हजार का ईनाम घोषित किया हुआ है। जानकारी देते हुए निरीक्षक ने बताया कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। आरोपी ने अपना नाम अशोक कुमार से बदलकर शौकीन रख लिया था तथा अपनी पहचान छुपाकर जिला भिवानी के एक गांव में रह रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम, पता तथा सभी कागजात बदल लिए थे।
विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधङी करने का आरोपी गिरफ्तार ।
जिला पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख रुपये की धोखाधङी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के मार्ग-निर्देश थाना ईस्माइलाबाद की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधङी करने के आरोप में गुरविंद्र सिंह वासी कमालपुर जिला रूपनगर पंजाब को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस को दी अपनी शिकायत में युवराज सिंह वासी अगोंद जिला करनाल ने बताया कि वह खेतीबाडी का कार्य करता है। वह सितम्बर 2024 से विदेश जाना चाहता था। उसने फेसबुक के माध्यम से विज्ञापन देखा कि उसके पिता के दोस्त परमजीत सिंह वासी इस्माईलाबाद आईलैटस सेंटर चलाता है। उसने परमजीत सिंह से बात की जिसपर परमजीत सिंह ने गुरविन्द्र सिंह वगैरा से बात की तथा कनाडा भेजने के लिए 14 लाख रूपये में बात पक्की कर ली। उसने अपना पासपोर्ट व 5 लाख रूपये परमजीत सिंह को दे दिये। कुछ दिनो बाद आरोपियों ने उसकी विदेश कनाडा की पीपीआर भेज दी और कहा कि उसका कनाडा का काम हो गया है। उसने 5 लाख और परमजीत सिंह को दे दिये। बाद में उसकी कनाडा की पीपीआर फर्जी पाई गई। जब उसने अपने 10 लाख रूपये व पासपोर्ट मांगा तो आरोपियों ने देने से मना कर दिया। जिसकी शिकायत पर थाना ईस्माइलाबाद में मामला दर्ज करके जांच सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार द्वारा की गई।
दिनांक 14 फ़रवरी को थाना ईस्माइलाबाद के सहायक उप निरीक्षक प्रदीप कुमार व राजेन्द्र कुमार की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख रूपए के धोखाधड़ी करने के आरोपी गुरविंद्र सिंह वासी कमालपुर जिला रूपनगर पंजाब को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।
हत्या आरोपियों को सुनाई कठोर उम्र कैद व जुर्माने की सजा ।
जिला कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने हत्या मामले के आरोपी सुरेन्द्र उर्फ़ गागा कैराना यूपी हॉल वासी कुरुक्षेत्र व हरदीप सिंह उर्फ़ शैंटी वासी कुरुक्षेत्र को उम्र कैद व 2.5/2.5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी देते हुए जिला न्यायावादी ने बताया कि पुलिस को दी अपनी शिकायत में अनिल वासी वशिष्ट कालोनी कुरुक्षेत्र ने बताया कि वह किरायाने की दुकान करता है तथा उसका भाई विनोद कुमार कीर्ति नगर में शराब बेचने एक काम करता था। दिनांक 29 अगस्त 2020 को समय करीब 8.30 बजे रात वह अपने घर कीर्ति नगर से अपने भाई विनोद कुमार को मिलने जा रहा था। जब वह राजेन्द्र सिंह की चक्की के पास पहुंचा तो उसका भाई विनोद कुमार अपने दोस्त विकाश कुमार के खडा था। जब वो तीनों आपस मे बातचीत कर रही रहे थे। उसी समय शैंटी वासी कीर्ति नगर व गागा, जयपाल वासी गांधी नगर, मुकेश कीर्ति नगर व 2 अन्य नौजवान लडके आये और शैंटी ने एकदम विनोद के सिर मे दाहिनी तरफ गोली मारी जो गोली लगते ही विनोद कुमार सडक पर गिर गया। गागा ने विकाश कुमार के पीछे गर्दन मे चाकू धोप दिया तथा उसके भागने पर उसका पीछा किया। गोली की आवाज सुनकर आस पडोस के काफी लोग इक्कठा हो गये जिनको देखकर आरोपी हथियारों सहित मौका से भाग गये। विनोद कुमार व विकाश को ईलाज के लिये सरकारी हस्पताल कुरुक्षेत्र लेकर गए जहां पर डाक्टर ने विनोद कुमार को मृत घोषित कर दिया। जिसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा-1 को सौंपी गई थी। आरोपियों की तलाश करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामले का चालान माननीय अदालत में दिया गया था।
दिनांक 14 फरवरी 2025 को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र उर्फ़ गागा कैराना यूपी हॉल वासी कुरुक्षेत्र व हरदीप सिंह उर्फ़ शैंटी वासी कुरुक्षेत्र को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302/34 के तहत कठोर उम्र कैद व 1.5/1.5 लाख रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। आईपीसी की धारा 324/34 के तहत 3/3 साल का कठोर कारावास व 50/50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 3 माह के अतिरिक्त कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 10/10 साल का कठोर कारावास व 50/50 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई, जुर्माना ना भरने की सूरत में 6 माह के अतिरिक्त कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अलग-अलग मामले में अवैध शराब रखने के 2 आरोपी गिरफ्तार, करीब 40 बोतल ठेका देशी/अंग्रेजी शराब व 7 बीयर बरामद ।
जिला पुलिस ने अलग-अलग मामलों में अवैध शराब रखने के दो आरोपियो को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के मार्ग-निर्देश थाना कृष्णा गेट की टीम ने अवैध शराब रखने के आरोप में राजेश कुमार वासी रविदास नगर मौहल्ला कुरुक्षेत्र व थाना शहर थानेसर की टीम ने सन्नी वासी मच्छीमार मौहल्ला कुरुक्षेत्र को काबू कर उनके कब्जा से क्रमशः 36.5 बोतल ठेका देशी/अंग्रेजी, 7 बीयर व 3 बोतल ठेका शराब देसी बरामद करके गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 14 फरवरी 25 को थाना कृष्णा गेट के सहायक उप निरीक्षक विजय कुमार, पंकज कुमार, उप निरीक्षक मनजीत सिंह, मुख्य सिपाही राम निवास की टीम गस्त व अपराध की तलाश में झांसा रोड कुरुक्षेत्र पर मौजूद थी। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर श्याम कालोनी के पास से राजेश कुमार वासी रविदास नगर मौहल्ला कुरुक्षेत्र को काबू करके उसके कब्जा से 50 पव्वे ठेका शराब देसी, 12 बोतल ठेका शराब देसी, 48 पव्वे ठेका शराब अंग्रेजी व 7 बीयर बरामद की। आरोपी के खिलाफ थाना कृष्णा गेट में हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
एक अन्य मामले की जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 14 फरवरी 25 को थाना शहर थानेसर के सहायक उप निरीक्षक दिनेश कुमार, उप निरीक्षक राम प्रकाशव मुख्य सिपाही अमित कुमार, महिला सिपाही सुमन व होमगार्ड अमन कुमार की टीम गस्त व अपराध की तलाश में शमशान घाट मोहननगर कुरुक्षेत्र के पास मौजूद थी। पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर शमशान घाट मोहननगर वाली गली से सन्नी वासी मच्छीमार मौहल्ला कुरुक्षेत्र को काबू करके उसके कब्जा से अवैध 3 बोतल ठेका शराब देसी बरामद की। आरोपी के खिलाफ थाना शहर थानेसर में हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। बाद में दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
विदेश भेजने के नाम पर करीब 7 लाख रुपये की धोखाधडी करने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार।
जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने विदेश भेजने के नाम पर करीब 7 लाख रुपये की धोखाधडी करने के आरोप में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगला के मार्ग-निर्देश थाना झांसा पुलिस की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधडी करने के एक और आरोपी जरनैल सिंह वासी बाल्मीकि बस्ती गुगामेडी पेहवा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 05 दिसम्बर 2020 को मनीष कुमार वासु धुराला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि विचित्र सिंह वासी मान्डी गुरुद्वारा मे आता है। जिस कारण उसकी उसके व उसके परिवार के साथ काफी पुरानी जानकारी थी। विचित्र सिंह ने सितम्बर 2018 में उसकी भी मुलाकात गुरचरण सिंह व जरनैल सिंह से करवाई थी । उनके बीच विदेश स्पेन जाने के लिए 8 लाख रुपये में बात तय हुई थी । जिसमें 4 लाख पहले तथा बाकी के रुपये विदेश पहुंचने के बाद देने बारे उनकी बात तय हो गई । उसके बाद उसने आरोपी को कागजात व 03 लाख रुपये नकद दे दिए । कुछ समय बाद आरोपी ने उसको अरमानिया भेज दिया व उससे 4 लाख 20 हजार रुपये और ले लिए । किसी तरह वह भारत वापस आया , वापस आने के बाद उसने आरोपी से रुपये वापिस मांगे लेकिन उन्होंने उसको पैसे देने से मना कर दिया और उसको पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत पर थाना झांसा में मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक राजकुमार को सौंपी गई थी। दिनांक 13 जून 20 को थाना झांसा के उप निरीक्षक राजकुमार की टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपी में गुरमुख सिंह वासी तरावडी को गिरफ्तार कर लिया था । जिसको माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 01 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था ।
दिनांक 14 फ़रवरी को थाना झांसा के सहायक उप निरीक्षक पवन कुमार, कश्मीरी लाल सिपाही सोनू, एसपीओ नरेद्र व होमगार्ड रिंकू की टीम ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोपी जरनैल सिंह वासी बाल्मीकि बस्ती गुगामेडी पेहवा को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।