13 जनवरी 2026 को मौजूदा अम्बाला नगर निगम का 5 वर्ष कार्यकाल पूरा होने के साथ ही मेयर का कार्यकाल भी हो जाएगा समाप्त – एडवोकेट हेमंत
अम्बाला शहर – मंगलवार 11 फरवरी से अम्बाला नगर निगम के गत चार माह से रिक्त मेयर पद के उपचुनाव हेतू इच्छुक एवं योग्य महिला उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आरम्भ हो गई जो अगले सोमवार 17 फरवरी तक चलेगी. नामांकन की जांच 18 फरवरी जबकि 19 फरवरी तक उम्मीदवारी वापिस ली जा सकती है एवं उसी दिन चुनाव लड़ने वाली सभी महिला उम्मीदवारों को चुनाव-चिन्ह आबंटन एवं उनकी फाइनल सूची और मतदान केन्द्रों की लिस्ट प्रकाशित कर दी जायेगी. मतदान 2 मार्च 2025 जबकि मतगणना 12 मार्च 2025 को होगी.
इसी बीच शहर के 414 सेक्टर 7 निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून के जानकार हेमंत कुमार ( 9416887788) ने, जिन्होंने गत 5 फरवरी को अम्बाला नगर निगम के मेयर पद के उपचुनाव चुनावी प्रक्रिया के विरूद्ध हरियाणा निर्वाचन आयोग को कानूनी नोटिस भेजा चूँकि हरियाणा नगर निगम कानून,
1994 की धारा 13 (1), जो नगर निगम मेयर और नगर निगम सदस्यों (जिन्हें आम तौर पर पार्षद कहते हैं हालांकि पार्षद शब्द हरियाणा नगर निगम कानून में नहीं है ) की रिक्त हुई सीटों को उपचुनाव द्वारा भरे जाने से संबंधित है, में चार वर्ष पूर्व दिसम्बर-2020 में प्रदेश विधानसभा द्वारा संशोधन कर ऐसा उल्लेख कर दिया गया था कि उक्त धारा के प्रावधान रिक्त हुए मेयर की पद पर लागू नहीं होंगे अर्थात इसका अर्थ यह है अगर प्रदेश में नगर निगम के मेयर का पद, बेशक वह किसी भी कारण से रिक्त हुआ हो, तो उसे उपचुनाव द्वारा भरा नहीं जा सकता है. हालांकि आज तक हरियाणा निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त कानूनी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है.
इसी बीच हेमंत ने हाल ही में मेयर पद के उपचुनाव की टाइमिंग (समय) पर भी कानूनी सवाल उठाया. हरियाणा नगर निगम कानून, 1994 की धारा 9 (5) में स्पष्ट उल्लेख है कि अगर नगर निगम के रिक्त हुए पद को, जिसका शेष कार्यकाल कम से कम 6 महीने या उससे अधिक हो, को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव मार्फ़त भरा जाना है, तो ऐसा उस पद के रिक्त होने के अधिकतम 2 महीने के भीतर ही किया जा सकता है. गत वर्ष 8 अक्टूबर 2024 को अम्बाला नगर निगम की तत्कालीन मेयर
शक्ति रानी शर्मा के पंचकूला जिले के कालका विधानसभा हलके से भाजपा के टिकट पर विधायक बनने के कारण अम्बाला नगर निगम का मेयर पद उसी दिन से ही रिक्त हो गया था क्योंकि एक ही समय पर कोई व्यक्ति मेयर या न.नि. सदस्य एवं साथ साथ विधायक या सांसद नहीं रह सकता है. 2 दिसंबर 2024 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी कर शक्ति रानी शर्मा का नाम 8 अक्टूबर 2024 की पिछली तारीख से अम्बाला नगर निगम मेयर के पद से डी-नोटिफाई कर दिया गया था. इस कारण अम्बाला मेयर पद की सीट रिक्त होने से दो महीने के भीतर अर्थात 8 दिसम्बर 2024 तक उपचुनाव हो जाना चाहिए था.
बहरहाल, नई सीधी निर्वाचित होने वाली अम्बाला नगर निगम की मेयर, जो एक महिला होगी क्योंकि मौजूदा अम्बाला नगर निगम मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है एवं इस पद पर न केवल सामान्य वर्ग की योग्य महिला बल्कि किसी आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति (एस.सी.) और पिछड़ा वर्ग (बीसी- ए अथवा बी) की योग्य महिला भी मेयर पद का चुनाव लड़ सकती है.
रोचक बात यह है कि मेयर पद की उम्मीदवारी के लिए न केवल सामान्य वर्ग की महिला बल्कि एस.सी. और बी.सी वर्ग की महिला को भी कम से कम आठवीं पास होना कानूनन आवश्यक है.
हेमंत का कहना है कि अम्बाला मेयर के उपचुनाव के लिए 2 मार्च को मतदान होगा जिसके दस दिनों बाद 12 मार्च को मतगणना होगी एवं नई महिला मेयर निर्वाचित होगी. हालांकि उस नव-निर्वाचित मेयर का कार्यकाल केवल दस महीने ही होगा क्योंकि मौजूदा अम्बाला नगर निगम का कार्यकाल अगले वर्ष 13 जनवरी 2026 को पूरा हो रहा है एवं उसी के साथ नव-निर्वाचित अम्बाला की महिला मेयर का भी कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. ज्ञात रहे कि मेयर पद के चुनाव लिए नियमानुसार अधिकतम 30 लाख रुपये खर्च किया जा सकता है हालांकि वास्तविक खर्चा इससे कहीं अधिक होता है.