नप थानेसर में आम चुनाव और इस्माइलाबाद में अध्यक्ष पद व लाडवा नगरपालिका में पार्षद पद के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया,मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आचार संहिता के कारण नहीं दे सकते अनुदान राशि,4 फरवरी से नहीं जारी कर सकते कोई नया हथियार का लाइसेंस,मतदान से 3 दिन पहले से करनी होगी वाहनों की नियमित रूप से चैकिंग,मतदान के दिन वाहनों के आवाजाही पर रहेगी रोक,मतदान और मतगणना से एक दिन पहले शराब की बिक्री और कंजम्पशन पर रहेगी पाबंदी
कुरुक्षेत्र 10 फरवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के आदेशानुसार नगर निकाय के चुनाव को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न करवाने के लिए थानेसर, इस्माइलाबाद और लाडवा में चप्पे-चप्पे पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। इन तीनों नगर निकायों में किसी भी व्यक्ति को आदर्श आचार संहिता की उल्लंघना नहीं करने दी जाएगी। सभी को चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए प्रशासन का सहयोग करना होगा।
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि थानेसर नगर परिषद में अध्यक्ष पद व पार्षद पद के आम चुनाव होंगे जबकि इस्माइलाबाद नगरपालिका में अध्यक्ष पद और लाडवा नगरपालिका के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए चुनाव होने है। इन तीनों जगहों पर 2 मार्च को मतदान होगा तथा 12 मार्च को मतगणना का कार्य होगा। इन चुनावों के लिए प्रत्याशियों की नामांकन प्रक्रिया 11 फरवरी से 17 फरवरी तक जारी रहेगी। इस नामांकन प्रक्रिया के दौरान नगर परिषद थानेसर में नए लघु सचिवालय में डीएमसी कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
उन्होंने कहा कि इस्माइलाबाद अध्यक्ष पद के लिए नगरपालिका कार्यालय में, लाडवा के पार्षद पद के लिए एसडीएम कार्यालय लाडवा में नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। इन चुनावों को लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आदर्श आचार संहिता की सख्ती से पालना करनी होगी।
मुख्यमंत्री और मंत्रीगण आचार संहिता के कारण नहीं दे सकते अनुदान राशि
उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि नगर निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। इस आदर्श आचार संहिता के दौरान मुख्यमंत्री के साथ-साथ मंत्रीगण कोई भी ग्रांट जारी नहीं कर सकते और ना ही संबंधित क्षेत्र में कोई स्कीम और प्रोजेक्ट की घोषणा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया तक किसी भी योजना की आधारशिला और उदघाटन भी नहीं कर सकते। इन आदेशों की अवहेलना पर नियमानुसार कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
4 फरवरी से नहीं जारी कर सकते कोई नया हथियार का लाइसेंस
चुनाव आयोग की हिदायतों के अनुसार आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण 4 फरवरी 2025 से किसी प्रकार का हथियार का नया लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। इन आदेशों की जिला प्रशासन की तरफ से  सख्ती से पालना की जाएगी। यह आदेश नगर निकाय के चुनावों की घोषणा होने तक लागू रहेंगे।
मतदान से 3 दिन पहले से करनी होगी वाहनों की नियमित रूप से चैकिंग
हरियाणा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से पुलिस विभाग को हिदायत जारी की गई है कि चुनावों से पहले और मतदान के दिन तक पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रक, लॉरी और अन्य वाहनों की नियमित रूप से निरंतर चेकिंग करनी होगी। इस चैकिंग के दौरान अगर कोई असला, शराब या अन्य अवैध पदार्थ पाए जाते है तो उनकों कब्जे में लेकर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेेंगे।
मतदान के दिन वाहनों के आवा जावी पर रहेगी रोक
चुनाव आयोग ने हिदायत जारी की है कि नगर निकाय के चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष सम्पन्न करवाने के लिए मतदान के दिन वाहनों की आवाजाही पर पूर्णतया रोक रहेगी। इसलिए समय रहते पुलिस प्रशासन की तरफ से ट्रैफिक पुलिस से सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाए ताकि मतदान वाले दिन वाहनों पर चलने से रोक लग सके।
मतदान और मतगणना से एक दिन पहले शराब की बिक्री और कंजम्पशन पर रहेगी पाबंदी
चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए है कि 2 मार्च मतदान के दिन और 12 मार्च मतगणना के एक दिन पहले शराब की बिक्री और कंजम्पशन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। इसलिए आबकारी विभाग इन आदेशों को लेकर अपने अधीनस्थ क्षेत्र में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करे ताकि चुनाव आयोग की हिदायतों की पालना हो सके।

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