जनरल और बी.सी. के लिए 10वीं, एस.सी. और महिला के लिए 8वीं पास होना जरूरी – हेमंत

अम्बाला – हरियाणा में कुल 33 नगर निकायों ( 8 नगर निगमों, 4 नगर परिषदों एवं 21 नगरपालिका समितियों ) के  आम चुनाव, जिनमें अम्बाला  जिले की अंबाला सदर ( कैंट) नगर परिषद और बराड़ा नगरपालिका समिति  भी शामिल है एवं अम्बाला और सोनीपत नगर निगमों के मेयर पद उपचुनाव, सोहना नगर परिषद एवं इस्माईलाबाद और असंध नगर पालिका समितियों के अध्यक्ष पद उपचुनाव

की घोषणा गत मंगलवार 4 फरवरी को   राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की गई जिसके  लिए मतदान अगले  माह 2 मार्च 2025 ( पानीपत नगर निगम के लिए 9 मार्च) जबकि मतगणना 12 मार्च 2025 को होगी.
इसी बीच  शहर के  सेक्टर 7 निवासी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एडवोकेट और म्युनिसिपल कानून जानकार  हेमंत कुमार (9416887788)  ने बताया कि वर्ष 2016  में हरियाणा म्युनिसिपल कानून, 1973, जो प्रदेश की सभी नगरपालिका परिषदों (म्युनिसिपल कौंसिल) और नगरपालिका समितियों (म्युनिसिपल कमेटी) पर लागू होता है एवं हरियाणा  नगर निगम कानून, 1994, जो प्रदेश की सभी नगर निगमों पर लागू होता है, की संबंधित धाराओं में संशोधन के बाद  प्रावधान कर दिया गया था कि नगर निकायों के प्रत्यक्ष (सीधे) मेयर अथवा अध्यक्ष का निर्वाचन  लड़ने वाले और वार्डों से नगर निकाय सदस्य  ( जिन्हें आम भाषा में  पार्षद कहा जाता है हालांकि पार्षद शब्द हरियाणा के दोनों म्युनिसिपल कानून में नहीं है) के लिए न्यूनतम मेट्रिक (दसवीं ) पास होना आवश्यक है.  अनुसूचित जाति (एस.सी. ) वर्ग के पुरुष  और हर वर्ग की महिला के लिए मेयर और वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आठवीं पास होना आवश्यक है. वहीं वार्डों से चुनाव लड़ने वाली  अनुसूचित जाति वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए पांचवी पास होना ही पर्याप्त   है. पिछड़ी जाति (बीसी ) के पुरुष/महिला के  उम्मीदवार के  लिए कोई रियायत नहीं है एवं उन पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी के तौर पर ही योग्यता का पैमाना लागू होंगे. इसका अर्थ यह है कि अनपढ़ और अंगूठा छाप व्यक्ति नगर निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकते है.

बॉक्स –हेमंत ने आगे  बताया कि चूँकि इस बार अम्बाला सदर (कैंट) नगर परिषद का अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति की महिला (एस.सी. वीमेन ) के लिए आरक्षित है, इसलिए इस पद पर एस.सी.  वर्ग की ही वह महिला, जो कम से कम आठवीं पास हो, ही अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकती है हालांकि नगर परिषद के  वार्ड नंबर 4, 20 और 30, जो अनुसूचित जाति (महिला) के लिए आरक्षित है एवं अन्य अनारक्षित अर्थात ओपन वार्डों से,  एस.सी. वर्ग की कम से कम पांचवी पास महिला भी चुनाव लड़ सकती है.  वहीं अम्बाला नगर निगम मेयर के 10 महीने के कार्यकाल के लिए घोषित उप-चुनाव में न केवल जनरल वर्ग की महिला, बल्कि किसी भी जाति/वर्ग की महिला, जो कम से कम आठवीं पास हो, वह मेयर पद का चुनाव लड़ सकती है.

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